Muzaffarnagar News: आचार संहिता के उल्लंघन मामले में चंद्रशेखर आजाद का मिली जमानत
Muzaffarnagar News: कोर्ट में पेश न होने के चलते न्यायालय ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। चंद्रशेखर आजाद ने आज मुजफ्फरनगर की ACJM कोर्ट में सरेंडर कर अपने वारंट रिकॉल करवाएं।
Muzaffarnagar News: जनपद में ACJM कोर्ट में मंगलवार को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सरेंडर कर एक मामले में अपने वारंट रिकॉल कराए। कोर्ट ने रेगुलर जमानत देते हुए मामले की अगली तारीख 19 जून तय की है। आपको बता दें, कि 2021 को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान चंद्रशेखर सहित कई लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला नगर कोतवाली में दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट में पेश न होने के चलते न्यायालय ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। चंद्रशेखर आजाद ने आज मुजफ्फरनगर की ACJM कोर्ट में सरेंडर कर अपने वारंट रिकॉल करवाएं। न्यायालय ने उन्हें जमानत देते हुए मामले की अगली तारीख 19 जून तय की है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय उनके ऊपर ये झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था। मैं ज्योतिष नहीं हूं और ना ही भविष्यवाणी करता हूं पर मुझे भरोसा है कि हम एक लाख के अंतर से नगीना लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। आपको याद होगा जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और चुनाव के पहले दिन से लेकर अगर किसी का पर्चा खारिज कराने या किसी को जबरदस्ती डरा कर बिठाने और जो नहीं डरा उनको पुलिस के जरिए डराया गया। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आया था जब कोरोना काल था। बड़े नेताओं ने पुलिस को फोन किया कि चंद्रशेखर को प्रचार न करने दो एवं तीन गाड़ियों से हम लोग प्रचार कर रहे थे और परमिशन आदि का कार्यक्रम था लेकिन पुलिस ने झूठे मुकदमे लिखें।
चंद्रशेखर आजाद के अधिवक्ता भूपेंद्र आर्य ने बताया कि एक मामला मुजफ्फरनगर कोतवाली नगर में 244/2021 दर्ज हुआ था। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जो जिला पंचायत सदस्य पद से चुनाव जो लड़ रहे थे उनके लिए वह परमीशन रोड शो कर रहे थे। लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। जिसके सिलसिले में आज सीजेएम कोर्ट में पेश हुए थे, जो एनबीडब्लू उनका हो रखा था तो आज उन्होंने अपने वारंट भी रिकॉल कराये और उनकी रेगुलर जमानत हुई है।