Muzaffarnagar Crime: हाफिज को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 42 दिन में सुनाई सजा, 8 वर्षीय बच्ची से किया था हैवानियत

Muzaffarnagar News: पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को एक मासूम के साथ मदरसे में बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले हाफिज को 42 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹50000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

Report :  Amit Kaliyan
Update:2023-11-21 21:01 IST

Muzaffarnagar News (Pic:Newstrack)

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को एक मासूम के साथ मदरसे में बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले हाफिज को 42 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹50000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है। दरअसल, घटना बुढाना कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना कस्बे की है जहां 23 सितंबर को 8 साल की मासूम बच्ची मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी। इस दौरान मदरसे के हाफिज इरफान ने मासूम बच्ची को अपने कमरे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया था। जिसके बाद कमरा बंद कर आरोपी हाफिज ने मासूम के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद घटना को अंजाम देकर आरोपी हाफिज खून से लथपथ मासूम को छोड़कर मौके से फरार हो गया था।

42 दिन के अंदर फैसला

इस मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने उस समय तुरंत आरोपी हाफिज इरफान के विरुद्ध धारा 376 AB आईपीसी व 5M / 6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी हाफिज को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। इस मामले में मुजफ्फरनगर की पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी हाफिज को 42 दिन के अंदर फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ ₹50000 के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है। आरोपी हाफिज को न्यायालय के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम पॉक्सो कोर्ट मेंन कोर्ट मुजफ्फरनगर में पीठासीन अधिकारी बाबूराम के द्वारा मैं सरकार बनाम इरफान अंतर्गत धारा 376 AB आईपीसी व 5M/6 पोक्सो एक्ट में थाना बुढ़ाना में सजा सुनाई गई है। इस व्यक्ति को आजीवन कारावास और ₹50000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है एवं जिसमें ₹50000 पीड़िता को देने के लिए पारित हुए हैं। 

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