Supreme Court: थप्पड़ कांड में सुप्रीम कोर्ट ने फिर लिया संज्ञान, 28 फरवरी को अगली सुनवाई
Muzaffarnagar News: यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसकी शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कल इस स्कूल की मान्यता रद्द करते हुए यह आदेश किया हैं कि पीडि़त छात्र को थप्पड़ मारने वाले छात्रों की भी काउंसलिंग कराई जाए।
Muzaffarnagar Child Slap Case: मुजफ्फरनगर जनपद के खुब्बापुर गांव में स्थित नेहा पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य तृप्ता त्यागी के द्वारा होमवर्क ना कर के लाने पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र को दूसरे छात्रों से थप्पड़ लगवाए गए थे। जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला जनपद में खास चर्चाओं में रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मंसूरपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। आपको बता दे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसकी शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कल इस स्कूल की मान्यता रद्द करते हुए यह आदेश किया हैं कि पीडि़त छात्र को थप्पड़ मारने वाले छात्रों की भी काउंसलिंग कराई जाए।
आरोपी शिक्षिका के प्रति नहीं हुई कार्यवाही - पिता
इस मामले को लेकर आज जब हमने पीड़ित छात्रा के पिता इरशाद से बात की तो इरशाद ने बताया कि हमारे बच्चे की काउंसलिंग हुई है और अब बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। लेकिन इरशाद का कहना है कि जिस समय यह घटना हुई थी उस समय आरोपी शिक्षिका तृप्ता त्यागी को स्कूल में ना पढ़ने की बात कही गई थी लेकिन वह बराबर स्कूल में पढ़ा भी रही है और उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है।
28 फरवरी को होगी फिर सुनवाई
जिन बच्चों ने पीड़ित छात्रा के थप्पड़ मारे थे उनमें से एक बच्चे अरान के पिता विक्रांत का कहना है कि हमारा बच्चा भी उसी स्कूल में पड़ता है। मैडम ने दूसरे बच्चे के चांटे लगवाए थे। होमवर्क ना करके लाने पर इस मामले में हमारे बच्चे की कोई काउंसलिंग नहीं हुई है और ना ही अभी तक हमारे पास कोई अधिकारी ही आया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली तारीख 28 फरवरी को लगी है जिसमें जिला प्रशासन को काउंसलिंग की रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं।