राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना का मामला, यमुना एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा मानकों का पालन न करने से बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर यमुना एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को नोटिस जारी की है और राज्य सरकार, अथाॅरिटी सहित सभी विपक्षियों से याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा मानकों का पालन न करने से बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर यमुना एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को नोटिस जारी की है और राज्य सरकार, अथाॅरिटी सहित सभी विपक्षियों से याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने भारती कश्यप की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि विगत छह वर्षां में यमुना एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना में 705 मौतें हो चुकी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने एस राजसीकरन केस में सभी राष्ट्रीय राजमार्गां पर सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। अथाॅरिटी सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू नहीं कर रही है जिसके चलते वाहन दुर्घटना में वृद्धि के कारण मौतों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जिस पर रोक लगनी चाहिए।
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