CMO पर 50 करोड़ के घोटाले का आरोप, HC ने कहा- पहले से हो रही है CBI जांच, नहीं कर सकता हस्तक्षेप
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने बलिया के सीएमओ रहे पीके सिंह, लिपिक दयाशंकर वर्मा और विवेक कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (एनआरएचएम) में 50 करोड़ का घोटाला करने की जांच की मांग के लिए दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने पहले ही घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप रखी है। जांच जारी है। कई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में अलग से जांच का आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
इन लोगों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आवंटित धन के घोटाले का आरोप है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना विज्ञापन व पद के 100 कर्मियों को रखा गया और फर्जी नियुक्ति के जरिए घोटाला किया गया।
याचिका का प्रतिवाद राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने किया। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंड पीठ ने धर्मेश्वर उपाध्याय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।