राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेगा श्रम कल्याण परिषद- सुनील भराला
उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने बताया कि 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस को मेजर ध्यान चन्द जयंती के रूप में मनाया जायेगा।
मेरठ : उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने सर्किट हाउस में विभागीय योजनाओ की समीक्षा व आगामी 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस को मेजर ध्यान चन्द जयंती के रूप में मनाये जाने के संबंध में अधिकारियों से विचार विमर्श किया व दिशा-निर्देश दिये। पं0 सुनील भराला ने कहा कि योजनाओ का लाभ पात्र श्रमिको व उनके बच्चो तक पहुंचाया जाये तथा योजनाओ की प्रगति में मेरठ नंबर एक पर आये इसके लिए अधिकारी परस्पर समन्वय, ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करें। उन्होने मीडियाबंधुओ से वार्ता भी की।
उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने बताया कि 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस को मेजर ध्यान चन्द जयंती के रूप में मनाया जायेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जायेगा। उन्होने कहा कि श्रम कल्याण परिषद भारत के सभी महान पुरूषो की जयंती श्रमिको के बीच में मनायेगा इसके लिए रू0 01 लाख बजट का प्रावधान भी किया गया है।
बच्चों को योजनाओ का लाभ
उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने अधिकारियों से कहा कि वह खेल संघ के अध्यक्ष, सचिव से वार्ता कर श्रमिको के बच्चो को योजनाओ का लाभ दिलाये तथा उन्हें चेतन चौहान क्रीडा प्रोत्साहन सहायता योजना से लाभान्वित कराये। उन्होने कहा कि इस योजना में सरकारी/प्राईवेट कारखानो व वाणिज्यिक दुकानो में कार्य करने वाले श्रमिको के बच्चो को भी लाभ मिलेगा।
सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह ने बताया कि ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजनान्तर्गत कारखानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे श्रमिको की पुत्रियो तथा स्वयं महिला श्रमिको के विवाह एवं तलाकशुदा/परितक्यता व विधवा महिला श्रमिको के पुनर्विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पात्र पंजीकृत श्रमिक की कन्या को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस धनराशि को रू0 25 हजार से बढ़ाकर रू0 51 हजार कर दिया गया है।
सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह ने बताया कि डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजनान्तर्गत उ0प्र0 में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962 एवं कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठानो में कार्यरत श्रमिको के पुत्र एवं पुत्रियो 02 बच्चो तक इस योजना का लाभ देय है। योजना में सर्टीफिकेट कार्यक्रम हेतु रू0 07 हजार एकमुश्त प्रतिवर्ष, डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु रू0 10 हजार एकमुश्त प्रतिवर्ष तथा डिग्री कार्यक्रम हेतु रू0 15 हजार एकमुश्त प्रतिवर्ष तक का हितलाभ दिया जाता है।
सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह ने बताया कि गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजनान्तर्गत उ0प्र0 में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962 एवं कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठानो में कार्यरत श्रमिको के पुत्र एवं पुत्रियो 02 बच्चो तक इस योजना का लाभ देय है। योजना में 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यार्थियो को रू0 05 हजार प्रति अभ्यर्थी एकमुश्त वर्ष में एक बार तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियो को रू0 7,500-00 प्रति अभ्यर्थी एकमुश्त प्रतिवर्ष तक का हितलाभ दिया जाता है।
राजा हरिशचन्द्र मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत कारखाना अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक अधिष्ठानो में कार्यरत श्रमिको की मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ देय होगा। इस योजना में मृतक श्रमिको की विधवाओ/विधुर/आश्रितो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा पात्र पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु की स्थिति में आश्रित को रू0 25 हजार की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह ने बताया कि दत्तोपंत ठंेगड़ी मृतक श्रमिक अन्त्येष्टि सहायता योजनान्तर्गत कारखाना अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक अधिष्ठानो में कार्यरत श्रमिको की मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ देय होगा। पात्र पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु की स्थिति में उसके आछित को रू0 10 हजार की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। उसके आश्रित को रू0 10 हजार की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह ने बताया कि चेतन चैहान क्रीडा प्रोत्साहन सहायता योजनान्तर्गत कारखाना अधिनियम के अंतर्गत अधिष्ठानो/कारखानो में कार्यरत श्रमिको के पुत्र एवं पुत्रियो 02 बच्चो तक इस योजना का लाभ देय होगा। पात्र पंजीकृत श्रमिको पुत्र/पुत्रियो को जिला/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलो में चयन होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस धनराशि में भी बढ़ोत्तरी की गयी है। योजनान्तर्गत जिला स्तर पर रू0 10 हजार से बढ़ाकर रू0 25 हजार, राज्य स्तर पर रू0 25 हजार से बढ़ाकर रू0 50 हजार, राष्ट्रीय स्तर पर रू0 50 हजार से बढ़ाकर रू0 75 हजार तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रू0 01 लाख एकमुश्त एक बार का हित लाभ दिया जाता है।
सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह ने बताया कि महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत कारखाना अधिनियम के अंतर्गत अधिष्ठानो/कारखानो में कार्यरत श्रमिको की 02 पुत्रियो तक इस योजना का लाभ देय होगा।योजना में रू0 7,500-00 प्रति अभ्यर्थी एक मुश्त का हितलाभ दिया जाता है।
सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह ने बताया कि स्वामी विवेकानन्द ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजनान्तर्गत कारखाना अधिनियम के अंतर्गत अधिष्ठानो/कारखानो में कार्यरत श्रमिको को इस योजना का लाभ देय होगा। पात्र पंजीकृत श्रमिक एवं उनके परिवार को ऐतिहासिक पर्यटन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा रू0 12 हजार प्रति अभ्यर्थी एकमुश्त का हितलाभ दिया जाता है। योजनान्तर्गत अभ्यर्थी को वेबसाईट www.skpuplabour.in पर आनलाईन आवेदन करना होगा। श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन महंगाई भत्ता सहित) रू 15000/- से अधिक न हो।
इस अवसर पर सदस्य श्रम कल्याण परिषद राजकुमार कौशिक, दिगम्बर जी, सहायक निदेशक कारखाना रवि प्रकाश, उपायुक्त उद्योग वी0के0 कौशल, सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।