लखनऊ: बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अन्य बसपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दयाशंकर सिंह की बेटी को अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया। एसएसपी मंजिल सैनी ने बताया कि मामले की जांच कर रहे सीओ हजरतगंज ने जांच के बाद सभी पर पहले से दर्ज केस में प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ओफेंसेज एक्ट 2012 की धारा 11(1) की भी बढ़ोतरी की है।
बता दें, कि मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने में गिरफ्तार दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति ने बेटी और ननद के खिलाफ अशोभनीय नारेबाजी के मामले में सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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क्या होता है पोक्सो एक्ट सेक्शन 11 ?
-साल 2012 में बने प्रिवेंशन ऑफ़ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ओफेंसेज एक्ट मुख्य रूप से किशोरों को लैंगिक अपराध से बचाने के लिए बनाया गया हैं।
-बच्चों के साथ किसी भी तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ओफेंसेज एक्ट 2012 धारा 11 के तहत परिभाषित किया गया हैं।
-धारा 11 के मुताबिक़ यदि कोई भी व्यक्ति गलत नियत से बच्चों के सामने सेक्सुअल हरकतें करता हैं या बच्चों से सेक्सुअल हरकतें करने को कहता हैं, या अश्लील कंटेंट या पोर्नोग्राफी दिखाता हैं, तो वह प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ओफेंसेज एक्ट 2012 की धारा 11 और उसकी उपधाराओं का दोषी माना जाता है।
-इस श्रेणी के अपराध के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान है।