Allahabad High Court: कलयुग आ गया है… आखिर हाई कोर्ट के जज को क्यों कहनी पड़ी ये बात

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बुजुर्ग दंपति की गुजारा भत्ता मामले को लेकर सुनवाई की।

Report :  Sonali kesarwani
Update:2024-09-25 11:01 IST

Allahabad High Court

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज 80 साल के बुजुर्ग दंपत्ति के बीच गुजारा भत्ता वाली याचिका पर सुनवाई की। यह मामला 2018 से कोर्ट में चल रहा है। दरअसल गायत्री देवी नाम की बुजुर्ग महिला ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके पति की पेंशन करीब 35 हजार रुपए है। उन्होंने आजीविका के लिए हर महीने 15 हजार रुपये दिए जाए। लेकिन फैमिली कोर्ट ने 16 फरवरी को अपने आदेश में 5 हजार गुजारा भत्ता देने के लिए कहा था।

क्या है पूरा मामला

आज सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुजुर्ग दंपति की गुजारा भत्ता वाली याचिका पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, लगता है कि कलयुग आ गया है और ऐसी कानूनी लड़ाई चिंता का विषय है। दरअसल यह मामला अलीगढ़ का है। वहां 80 साल के मुनेश कुमार गुप्ता स्वास्थ विभाग में सुपरवाइजर के पद से रिटायर हुए हैं। उनकी पत्नी गायत्री देवी (76 वर्ष) के बीच 2018 से संपत्ति का विवाद चल रहा है। मामले को पुलिस ने परिवार परामर्श केंद्र ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि दोनों पति- पत्नी अलग- अलग रहते है।

15 हजार रुपये गुजारे भत्ते की रखी मांग

इस मामले में पत्नी गायत्री देवी ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी कि पति की पेंशन 35 हजार रुपए है। इसीलिए उन्हें उनकी आजीविका चलाने के लिए 15 हजार रुपये महीना दिया जाए। इससे पहले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि महिला को पांच हजार रूपए गुजारा भत्ता दिया जाए। बाद में पति ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी। जिसपर अब सुनवाई चल रही है।

कलयुग आ गया है- हाई कोर्ट

इस मामले की सुनवाई जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कलयुग आ गया है। ऐसी कानूनी लड़ाई भविष्य के लिए चिंता का विषय बन गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दम्पति को सलाह भी दी। हाईकोर्ट ने गायत्री को नोटिस जारी किया है और कहा, हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई तक वो किसी समझौता तक पहुंच जाएंगी।

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