डॉक्टरों से पंगा लेना पड़ेगा भारी,योगी सरकार ने इस अध्यादेश को दी मंजूरी
प्रदेश की योगी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में उस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी जिसमें स्वास्थ्य कर्मिायों पर हमला करने वालों के खिलाफ कडी सजा का प्रावधान है। इस कानून के पास हो जाने के बाद अब स्वास्थ्य से जुडे लोगों पर हमला करने वालों को सात साल तक की सजा हो सकती है।
लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में उस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कडी सजा का प्रावधान है। इस कानून के पास हो जाने के बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों पर हमला करने वालों को सात साल तक की सजा हो सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता मे हुई आज एक बैठक में इस आशय के अध्यादेश को मंजूदी दी गयी। केन्द्र सरकार इस कानून को पहले ही बना चुकी है। उसी की तर्ज पर योगी सरकार ने भी आज इसे अपनी मंजूरी दे दी।
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लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश को मोदी सरकार ने भी दी थी मंजूरी
मोदी सरकार ने पिछले महीने ही इसे अपनी मंजूरी दी थी। लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 के नाम से बनाए गए इस अध्यादेश केे तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, व स्वच्छता कर्मियों के साथ की गयी अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों पर बढ़ते हमलों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेएक अध्यादेश को मंजूरी दे चुकी है। इसमें उनके खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। अध्यादेश में हिंसा करने वालों को 7 साल तक की सजा देने और उन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है।
गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस फैलने के बाद कई जिलों में जब स्वास्थ्यकर्मियों ने कोरोना प्रभावित संक्रमितों के इलाज करना चाहा तो उन पर हमला किया गया। ऐसी घटनाएं देश के कई हिस्सों मे हो चुकी है। जबकि यूपी मे कई जिलों में इस तरह की घटनाएं शामिल हैं। कानपुर आगरा मेरठ सहारनपुर अलीगढ में इस तरह की कई घटनाएं सामने आने के बाद ही योी सरकार ने इस बात का फैसला लिया है।
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