Azam Khan: हफ्ते भर में रिहा हो सकते हैं सपा नेता आजम खान, अंतिम मामले में आना है फैसला

Azam Khan: सपा के दिग्गज नेता आजम खान जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। बता दें उन पर दर्ज कुल 72 मुकदमों में से 71 में उन्हें पहले जमानत मिल चुका है आखरी एक में फैसला आना बाकी है।

Written By :  Bishwajeet Kumar
Update: 2022-04-21 08:15 GMT

आजम खान (तस्वीर साभार : सोशल मीडिया) 

UP Latest News : रामपुर से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक और वरिष्ठ नेता आजम खान Azam ईद से पहले जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। बता दे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के ऊपर पिछले कुछ सालों में करीब 72 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिनमें कई अदालतों की ओर से उन्हें जमानत मिल चुकी है मगर एक मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण उनकी जमानत कई बार अटक गई है। हालांकि अंतिम मामले पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है अनुमान है कि अगले हफ्ते हाई कोर्ट केस से जुड़ा फैसला सुन सकता है।

26 महीने से जेल में बंद है आजम खान

समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक सपा विधायक आजम खान इस बार की ईद अपने घर पर मना सकते। माना जा रहा कि अंतिम मामले की सुनवाई में उनके वकील ने ज्यादा हद तक जमानत के हक में दलीलें पेश कर दी थी। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले के फैसले में क्या करता है। बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सांसद चुने गए मगर सांसद बनते ही मानो उनके बुरे दिन शुरू हो गए और महज 2 साल में ही उनके ऊपर कुल 72 केस दर्ज किए गए।

आजम खान को 26 फरवरी 2020 को इन मामलों के तहत गिरफ्तार किया गया था। मगर इस बीच भी आजम खान पर अलग-अलग तरह के कई मुकदमे दर्ज होते रहे हालांकि उन्हें लगभग एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। इन 72 मामलों में से पांच मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई जहां सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दिया। करीब 26 महीने से जेल में बंद रहने के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा कि आखरी के एक मुकदमे में भी आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी।

आजम खान पर दर्ज मुकदमे

सपा नेता आजम खान पर बीते 2 साल में मानो मुकदमों की बारिश हो गई हो। रामपुर से सांसद बनने के बाद आजम खान पर सबसे पहला मुकाबला लखनऊ के पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने 2019 में दर्ज करवाया था। पत्रकार ने अपने मुकदमे में बताया कि मंत्री रहते हुए आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग कर वक्त की प्रॉपर्टी को अपने जौहर यूनिवर्सिटी के नाम करा लिया।

पत्रकार जमीर नकवी की शिकायत के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान पर आईपीसी की धारा 120 बी, 201, 409, 420, 447, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज हुआ। इस मामले में निचली अदालतों द्वारा आजम खान की जमानत याचिका खारिज हो गई इस बीच आजम खान पर कई अन्य मामले भी दर्ज होते रहे। जिसके बाद आजम खान के खिलाफ करीब 3 दर्जन मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले गए जहां इन अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दिया।

Tags:    

Similar News