संविदा स्वास्थ्य सेवकों की नियमित नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ : HC

यह आदेश न्यायमूर्ति एस.आर मौर्या ने पिंकी सरकार और 140 अन्य स्वास्थ्य सेवकों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह पालीवाल ने बहस की। सरकार ने पहले ही आयु सीमा में छूट दे रखी है। कोर्ट के आदेश से वर्षों से संविदा पर कार्यरत सेवक सेविकाओं को नियमित नियुक्ति पाने का रास्ता साफ हो गया है।

Update:2017-11-14 20:08 IST

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 141 स्वास्थ्य सेवकों को भी 2016 की सीधी भर्ती में प्रशिक्षण बैच वार वरिष्ठता क्रम से नियुक्ति करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि प्रशिक्षण के समय अर्हता पर ही नियुक्ति में शामिल किया जाए। बाद में शैक्षिक योग्यता के आधार पर कार्यवाही न की जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस.आर मौर्या ने पिंकी सरकार और 140 अन्य स्वास्थ्य सेवकों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह पालीवाल ने बहस की। सरकार ने पहले ही आयु सीमा में छूट दे रखी है। कोर्ट के आदेश से वर्षों से संविदा पर कार्यरत सेवक सेविकाओं को नियमित नियुक्ति पाने का रास्ता साफ हो गया है।

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