UP: भंग का रंग तो तब चकाचक चढ़ेगा, जब हैसियत बताओगे अपनी

होली के पर्व पर भांग पड़ी ठंडई का सेवन करने वालों को आपने नजदीक से देखा या सुना तो जरूर होगा, लेकिन इस बार होली भांग बेचने वालों के लिए मुश्किलें लेकर आ रही है। अब यूपी में भांग की दुकानों के आवंटन के लिए भी हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें आवेदक को चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। आबकारी विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। हालांकि, यह व्यवस्था देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप्स पर भी लागू होगी।

Update: 2018-02-02 08:04 GMT

लखनऊ: होली के पर्व पर भांग पड़ी ठंडई का सेवन करने वालों को आपने नजदीक से देखा या सुना तो जरूर होगा, लेकिन इस बार होली भांग बेचने वालों के लिए मुश्किलें लेकर आ रही है। अब यूपी में भांग की दुकानों के आवंटन के लिए भी हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें आवेदक को चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। आबकारी विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। हालांकि, यह व्यवस्था देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप्स पर भी लागू होगी।

राज्य की नई आबकारी नीति के मुताबिक, इस वर्ष शराब की दुकानों के आवंटन में भी हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा। ई-लाटरी के जरिए दुकानों का आवंटन होगा। इस श्रेणी में शराब की दुकानों, मॉडल शॉप्स के साथ भांग की दुकानें भी आती हैं। इनका नए सिरे से आवंटन अगले महीने से शुरू होगा। विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। आबकारी आयुक्त धीरज साहू ने इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

देना होगा संपत्ति का ब्यौरा

-वर्ष 2018-19 के लिए अगले महीने से शुरू हो जाएगा व्यवस्थापन।

-हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन में चल-अचल संपत्ति का देना होगा ब्यौरा।

-संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र और उस पर लोन की जानकारी देनी होगी।

-पुरुष अपनी चल संपत्ति में आभूषणों का जिक्र नहीं करेंगे।

-संपत्ति में चल संपत्ति का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

-आवेदक अपने प्रार्थना पत्र में निवास स्थान का पूरा पता अंकित करेगा।

-इच्छुक आवेदक हैसियत प्रमाण पत्र के संबंध में जिलों के आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

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