Shravasti News: डेढ़ वर्ष की अबोध बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा
Shravasti News: कोर्ट ने डेढ़ वर्ष की अबोध बालिका के आरोपी को सुनाया 20 वर्ष का कारावास व एक लाख के अर्थ दंड ,अर्थ दंड की धनराशि न देने पर छह माह की दोषी को भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा।
Shravasti News: लगभग पांच वर्ष पूर्व सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने अपनी डेढ़ साल की चचेरी भांजी के साथ किया दुष्कर्म । इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी चचेरे मामा को 20 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
उपरोक्त मामले की घटना विगत 26 दिसंबर 2019 की है । वादी मुकदमा मुसे पुत्र लोकई ग्राम रामकरन पूरवा, दाखिला मसहा कला, थाना सिरसिया का निवासी है। उसकी नातिन उम्र करीब डेढ़ वर्ष अपने दरवाजे पर खेल रही थी कि समय तकरीबन 3:00 बजे दिन में उसका भतीजा ननके उर्फ शिवप्रसाद पुत्र राम आया और उसकी नातिन के बुरी नीयत से प्राईवेट पार्टस में उंगली डाल दिया। जिससे उसके गुप्तांग से खून बहने लगा और वह चिल्लाने लगी। सभी लोग मौके पर पहुंचे तो उसका भतीजा वह से भाग निकला । इसी हालत में वादी अपने नातिन को अपनी पुत्री के साथ संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा ले गया, जहां उसका इलाज कराया । उसी दिन वादी ने उपरोक्त मामले पर मुकदमा चलने की नीयत व न्याय पाने के लिए थाना सिरसिया पर एक लिखित तहरीर दिया गया।जिस कारण मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना प्रचलित हुई।
ऑपरेशन कनविक्शन अभियान
इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान भी चलाया गया है। जिसकी मॉनिटरिंग अपर महानिदेशक गोरखपुर जोन/पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा भी की गई है। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा भी महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोगों का पर्यवेक्षण किया गया है । निरंतर इन महत्वपूर्ण व चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित भी किया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, तथा शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप बीती रात को एएसजे/एसपीएल/पीओसीएस ओ न्यायालय जनपद श्रावस्ती ने थाना सिरसिया पर पंजीकृत दर्ज़ धारा 376 ए बी व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम ननके उर्फ शिव प्रसाद पुत्र हरक निवासी रामकरन पुरवा दाखिला मसहा कला थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को लेकर आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया। न्यायालय पर मामले का विचारण हुआ जिसकी पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने किया । विचारण के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट निर्दोष कुमार ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवम एक लाख के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा ना करने पर अभियुक्त को 06 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थ दंड की संपूर्ण धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया गया है।