Shravasti News: गाली गलौज और जान माल की धमकी देने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास, प्रत्येक पर 20-20 हजार का जुर्माना

Shravasti News: जिले की एससी/एसटी कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में जान माल की धमकी व जाति सूचक गाली देने के अपराध में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक आरोपी को 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।;

Update:2024-06-27 21:23 IST

सांकेतिक तस्वीर। Photo- Social Media

Shravasti News: जिले की एससी/एसटी कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में जान माल की धमकी व जाति सूचक गाली देने के अपराध में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक आरोपी को 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड न अदा करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मालूम हो कि शासन के मंशानुरूप महत्वपूर्ण व चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी मॉनिटरिंग अपर महानिदेशक गोरखपुर जोन/पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा भी की जा रही है। इसी अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोगों का पर्यवेक्षण किया गया है

इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार के प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के बाद आज जिला एस सी /एस टी न्यायालय ने सुनवाई की। सुनवाई में कोर्ट ने बहस के दौरान दोनों पक्षों की बात सुनी। 

जुर्माना नहीं भरा तो बढ़ेगी सजा

इसमें कोर्ट ने वादिनी की बात में सच्चाई पाते हुए थाना कोतवाली भिनगा पर विगत वर्ष 2011 में आईपीसी की धारा 436,506 व एस सी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)5, 3(2)4 बनाम रामशंकर उर्फ गुटई पुत्र सतगुरू और शिवनाथ पुत्र रामशंकर निवासी हरैय्या तराई थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती को वादिनी के घर में आग लगाकर जान माल की धमकी देने व जाति सूचक गाली देने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा उपरोक्त में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने आदेश में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध वादिनी की लिखित तहरीर 1 सितम्बर 2011 के आधार पर थाना कोतवाली भिनगा पर दर्ज मुकदमे को सही पाया और पुलिस ने मुकदमे की विवेचना नियत समय पर सम्पादित कर न्यायालय प्रेषित की। कोर्ट ने आरोप को सही मानते हुए उपरोक्त आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं 20-20 हजार का जुर्माने की सजा दी है। साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सज काटनी होगी।

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