Sonbhadra News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में भाजपा के दुद्धी विधायक को मिली राहत, गिरफ्तारी न करने वाले दरोगा तलब

Sonbhadra News: ममले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत में पेशी के बाद जैसे ही विधायक बाहर आए, उन्हें मीडियाकर्मियों ने घेरकर सवाल दागने शुरू कर दिए।

Update: 2023-01-23 14:33 GMT

Sonbhadra BJP Duddhi MLA gets relief in minor rape case (Social Media)

Sonbhadra News: आठ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट से भाजपा के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ को राहत मिल गई है। इसके लिए निर्धारित तिथि सोमवार को वह अदालत मेें पेश हुआ और अधिवक्ता के जरिए पिछली तीन तारीखों पर न आने का कारण बताते हुए खेद प्रकट किया। इस दौरान उन्हें लगभग दो घंटे तक कोर्ट के कटघरे में खड़ा रहना पडा। इसके बाद अदालत ने आइंदा अकारण गैरहाजिरी पर, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए, वारंट निरस्त कर दिया।

हालांकि कोर्ट ने दिए गए आदेश के क्रम में विधायक को गिरफ्तार न किए जाने को लेकर कड़ा रवैया अपनाया है और इस मामले में कारण स्पष्ट करने के लिए म्योरपुर के संबंधित दरोगा को तलब कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।

मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश करते नजर आए विधायकः

ममले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत में पेशी के बाद जैसे ही विधायक बाहर आए, उन्हें मीडियाकर्मियों ने घेरकर सवाल दागने शुरू कर दिए। इस दौरान विधायक मीडिया से बचने की कोशिश करने के साथ ही, तेजी से अपने वाहन की तरफ जाते नजर आए, पूरे जिला कचहरी परिसर में यह नजारा चर्चा का विषय बना रहा।

यह है मामला, जिसमें पेश हुए थे विधायकः

म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में नवंबर 2014 में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि चार नवंबर 2014 की शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन ने बताया कि प्रधान पति रामदुलार (वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक) ने कई बार डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। डर की वजह से वह नहीं बताती थी। आज भी उसके साथ उन्होंने जोर जबरजस्ती की। मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसकी सुनवाई वर्तमान में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत में की जा रही है।

बयान के लिए तय तिथियों पर न आने पर सख्त हुई थी कोर्टः

प्रकरण में आरोपी के बयान के लिए तिथि नियत थी। पूर्व की तीन तिथियों पर विधायक उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसको लेकर सख्त हुई अदालत ने जब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया तो महज दो दिन बाद ही विधायक बयान दर्ज कराने कोर्ट में उपस्थित हो गए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी और विधायक के अधिवक्ता रामवृक्ष तिवारी उपस्थित हुए। विधायक के अधिवक्ता ने वारंट रिकाल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बीमारी और आवश्यक कार्य को कोर्ट में हाजिर न होने की वजह बताई गई।

प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होने की कोर्ट ने दी हिदायतः

ममले की सुनवाई कर रही कोर्ट ने दोपहर दो बजे के करीब कोर्ट में हाजिर हुए विधायक को लगभग शाम चार बजे कोर्ट के कटघरे में खड़ा रखा। इसके बाद इस हिदायत के साथ वारंट निरस्त किया गया कि वह हमेशा नियत तिथि पर कोर्ट में हाजिर आते रहेंगे। गवाहों को डराएंगे, धमकाएंगे नहीं। साथ ही दो लाख रूपये का पर्सनल बांड भरने का भी आदेश दिया।

धारा 313 के तहत विधायक का दर्ज किया गया बयानः

सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि विधायक रामदुलार गोंड़ का बयान धारा 313 के तहत कोर्ट में दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में हाजिर न होने पर कोर्ट ने एसपी के जरिए म्योरपुर के जिस दरोगा को विधायक को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था, उसे भी स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट ने तलब किया है। उन्होंने बताय ाकि मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी यानी बुधवार को की जाएगी।

Tags:    

Similar News