Sonbhadra News: कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले पंचायत सहायक को पांच वर्ष की कठोर कैद, रास्ते से खिंचते हुए कमरे में ले जाकर की थी छेड़छा़ड़

Sonbhadra News Today: छेड़छाड की यह वारदात 11 जुुलाई 2023 की है। अभियोजन कथानक के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय पीड़िता 11 जुलाई 2023 की सुबह 8 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी।;

Update:2025-01-27 18:57 IST

Sonbhadra News Today Five Years Imprisonment to Panchayat Assistant Molested Coaching Student 

Sonbhadra News in Hindi: सोनभद्र, कोचिंग जा रही छात्रा को रास्ते से खिंचकर पंचायत भवन के कमरे में ले जाने और उससे छेड़छाड करने के दोषी पंचायत सहायक को पांच वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। महज डेढ़ साल पुराना यह मामला विंढमगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सोमवार को इस मामले की सुवाई अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत में की गई। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की ओर से परीक्षित कराए गए बयानों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध पाया गया और दोषी पंचायत सहायक को पांच वर्ष की कठोर कैद के साथ 20 हजार अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतने की सजा सुनाई गई।

11 जुलाई 2023 को हुई थी छेड़छाड़ की वारदात

छेड़छाड की यह वारदात 11 जुुलाई 2023 की है। अभियोजन कथानक के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय पीड़िता 11 जुलाई 2023 की सुबह 8 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी। रास्ते में पड़ने वाले पंचायत भवन के सामने से जैसे ही वह गुजरी, आरोपों के मुताबिक पंचायत सहायक धर्मेंद्र कुमार पुत्र लालबिहारी भारती निवासी पकरी, थाना विंढमगंज उसका हाथ पकड़ कर खिंचते हुए पंचायत भवन के अंदर ले गया और दरवाजा बंद करते हुए उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़िता ने शोर मचाना शुरू किया तो उसने दरवाजा खोल दिया। किसी को घटना के बारे में ज5ानकारी न देने की हिदायत देते हुए, वारदात की परिवार वालों काचे जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी।

चाचा की तहरीर पर दर्ज की गई थी एफआईआर

पीड़िता के चाचा ने इस घटना को लेकर 15 जुलाई 2023 को विंढमगंज थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी गई। अवगत कराया गया कि पीडिता ने पंचायत भवन से लौटने पर आने माता-पिता और उसे पूरे घटना की जानलकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। न्यायालय में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तरफ से जहां दलीलें पेश की गई। वहीं सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्य और सात गवाहों की तरफ से दर्ज कराए गए बयान का परिशीलन किया गया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई गई। अर्थदंड की धनराशि जमा होने के बाद उसमें से 15 हजार रुपये पीड़िता को प्रदान करने के आदेश दिए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी नीरज कुमार सिंह की तरफ से की गई।

इस-इस धारा के तहत सुनाई गई सजा 

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक 354(क) आईपीसी, 506 आईपीसी के लिए क्रमश: दो वर्ष का कठोर कारावास व तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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