Sonbhadra News: बेटे ने बेच दी मां और भाई के हिस्से की जमीन, पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, छानबीन में जुटी पुलिस:
Sonbhadra News Today: पुलिस ने आरोपी पुत्र सहित जमीन के चार खरीदारों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।;
Sonbhadra News in Hindi: सोनभद्र, बडे बेटे द्वारा अपनी मां और छोटे भाई के अंश की जमीन बेचे जाने का मामला सामने आया है। प्रकरण पन्नूगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके लेकर मां की तरफ से दी गई तहरीर पर, पन्नूगंज पुलिस ने आरोपी पुत्र सहित जमीन के चार खरीदारों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। छानबीन भी शुरू कर दी गई है।
यह है मामला जिसको लेकर दर्ज किया गया केस
धर्मराज कुमारी पत्नी अपरमोल सिंह निवासी संडी थाना पन्नूगंज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि नरोखर में रह रहे उसके पुत्र मनोज कुमार सिंह ने उनके और छोटे भाई के अंश की जमीन, एक साजिश के तहत दयाशंकर पांडेय पुत्र वालचंद पांडेय निवासी बिसरेखी पोस्ट घोरावल थाना कोतवाली घोरावल, दीपक कुमार पुत्र स्व. लल्लन सिंह निवासी राजपुर, पोस्ट पचेगड़ा तहसील चुनार, आशीष सिंह पटेल पुत्र रविंद्रनाथ सिंह निवासी कोलना तहसील चुनार, संदीप कुमार सिंह जितेंद्र सिंह निवासी हिनौती माफी पोस्ट गोठौरा तहसील चुनार जिला मीरजापुर को बेच दी। उन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब जमीन के खरीदार पिछले दिनों जमीन कब्जा करने के लिए चढ़ आए।
यह है पूरा प्रकरण
तहरीर में पीड़िता की ओर से बताया गया है कि उसकी मां नैनबास कुंवरि पत्नी स्व. जानकी सिंह ने संडी स्थित अपने संपूर्ण वैधानिक अंश में से अंश का बैनामा आवेदिका को किया गया एवं आवेदिका की मां नैनबास कुवरी ने अपनी जमीन का बैनामा उसके साथ, उदसके दोनों पुत्रों मनोज और विनोद को कर दिया। आरोप है कि मनोज ने अपने अंश की जमीन पहले ही बैनामा कर दी। बाद में उसके और विनोद के हिस्से में से जमीन रमाशंकर पाण्डेय, दिपक कुमार, आशीष सिंह पटेल और संदीप सिंह को बेच दी। आरोप है कि जमीन खरीदारों की तरफ से यह जानते हुए भी कि मनोज की तरफ से वैधानिक अंश का विक्रय पूर्व में किया जा चुका है। बावजूद एक साजिश के साथ पीड़िता और वुत्र विनोद कुमार के बैधानिक अंश की चौहद्दी दर्शाकर जमीन बैनामा ले ली गई और अब उसके आधार पर जमीन हथियाने का कुचक्र रचा जा रहा है।
इन-इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया केस
पन्नूगंज पुलिस के मुताबिक लगाए गए आरोपों और दी गई तहरीर के आधार पर विक्रेता मनोज और चारों क्रेताओं के खिलाफ धारा 318(4), 319(2), 329(1), 61(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की जांच एसआई कुंवर सिंह से कराई जा रही है।