हाईकोर्ट ने ईंट- भट्ठे को बंद करने की मांग पर कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के फिरोजपुर गांव में प्रतिबंधित रिहायशी क्षेत्र में चल रहे ईंट भट्ठे को बंद करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर एडवोकेट कमिश्नर भेजकर रिपोर्ट मांगी है।

Update:2019-03-07 20:05 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के फिरोजपुर गांव में प्रतिबंधित रिहायशी क्षेत्र में चल रहे ईंट भट्ठे को बंद करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर एडवोकेट कमिश्नर भेजकर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने अरूण प्रताप सिंह को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए इनसे दो हफ्ते में निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि निरीक्षण के समय भट्ठा मालिक या प्रतिनिधि व याची की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए और 15 मार्च को रिपोर्ट के साथ याचिका सुनवाई हेतु पेश की जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने रामप्रसाद की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विवेक सिंह ने बहस की। याची का कहना है कि बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लिए ईंठ भट्ठा चलाया जा रहा है। याची का यह भी कहना है कि ईंट भट्ठे के आसपास स्कूल-अस्पताल व अन्य सार्वजनिक कार्यालय हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ऐसे स्थल पर ईंट भट्ठा नहीं चलाया जा सकता है।

इससे होने वाला प्रदूषण बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक है। भट्ठा मालिक की तरफ से कहा गया कि ईंट भट्ठा बंद कर दिया गया है किन्तु याची अधिवक्ता ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि भट्टा अभी भी चालू है। इस स्थिति के सत्यापन के लिए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट मांगी है और याची को एडवोकेट कमिश्नर को आने जाने के खर्च के तौर पर पच्चीस हजार रूपये फीस देने का आदेश दिया है।

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