UP के इस जिले में लागू हुई धारा 144, प्रचार-प्रसार समेत अन्य कार्यक्रमों पर रहेगी रोक

Unnao News: 2 फरवरी तक एक ही स्थान पर चार से ज्यादा लोगों के मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्नाव डीएम ने एक आदेश में धारा 144 लागू की है।

Report :  Shaban Malik
Update:2024-01-11 13:17 IST

उन्नाव में दो फरवरी तक लगी धारा 144 (न्यूजट्रैक)

Unnao News: जनपद में धारा 144 लागू हो गई है। राजनीतिक धरना, राजनीतिक रैली, रेल मार्ग बाधित, प्रचार प्रसार समेत अन्य कार्यक्रमों पर रोक लग गई है। 2 फरवरी तक एक ही स्थान पर चार से ज्यादा लोगों के मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्नाव डीएम ने एक आदेश में धारा 144 लागू की है। वर्तमान समय में संभावित विभिन्न परीक्षाओं के अवसर व महत्वपूर्ण पर व विभिन्न राजनीतिक दलों का राजनैतिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि के अवसर पर राजद एवं असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। इसको लेकर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में तत्काल प्रभाव से निषेधात्मक कार्यवाही की आवश्यकता को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है।

उन्नाव जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे के द्वारा जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि आगामी कुछ दिनों में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होनी हैं। इसको लेकर शांति व्यवस्था बनी रहे। इसलिए आगामी 2 फरवरी तक जनपद उन्नाव में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 का पालन कराने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारी, नगर मजिस्ट्रेट और एसडीएम समेत तहसीलदार को पत्र भी भेजा दिया गया है। धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जाए इसके भी जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी उन्नाव की तरफ से जारी पत्र में अवगत कराया गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेंगे और धरना प्रदर्शन रैली या अन्य किसी भी प्रकार का बिना पूर्वअनुमति के आयोजित नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति समुदाय राजनीतिक और राजनैतिक पार्टी संगठन भाषण नारेबाजी आदि नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम की तरफ से जारी किए गए पत्र में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति समूह छत पहुंचाने के उद्देश्य अपनी छत प्रतिष्ठानों में ऐड पत्थर एकत्र नहीं करेगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। न ही किसी प्रकार की आतिशबाजी और गोला-बारूद एकत्र करेगा। सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग यातायात किसी भी प्रकार का बाधित करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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