UP Election 2022: भाजपा सपा और रालोद के अब तक 28 प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के, निर्वाचन आयोग का बयान

UP Election 2022: निर्वाचन आयोग द्वारा कहा जा चुका है कि यदि कोई राजनैतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन करता है, तो उम्मीदवारों के चयन के 48 घण्टे के अन्दर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर प्रसारित करना होगा।

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Published By :  Shashi kant gautam
Update:2022-01-20 22:08 IST

UP Election 2022: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party), राष्ट्रीय लोक दल (RLD) एवं भारतीय जनता पार्टी (Bhartiy Janta Party) द्वारा अभी तक पहले चरण के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 28 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इनके चयन के सम्बन्ध में सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (Chief Electoral Officer Office) को दी गई है। इन दलों की तरफ से कहा  गया है कि उनके द्वारा सूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में कराया जा चुका है। शेष दलों से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग (Election Commission) द्वारा कहा जा चुका  हैं कि यदि कोई राजनैतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन करता है, तो उम्मीदवारों के चयन के 48 घण्टे के अन्दर राजनैतिक दल को समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर प्रसारित करना होगा कि इस उम्मीदवार का चयन पार्टी द्वारा क्यों किया गया है। राजनैतिक दलों द्वारा इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को दी जानी होगी।

प्रत्येक प्रत्याशी के आपराधिक पृष्ठभूमि का पूरा व्योरा ऐप में

विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 (Legislative Assembly General Election-2022) के प्रथम चरण की अधिसूचना 14 जनवरी को जारी हो चुकी है तथा 21 जनवरी,  को नामांकन की अन्तिम तिथि है। केंद्रीय आयोग द्वारा केवाईसी एप विकसित किया गया है, जिसे एन्ड्रॉएड अथवा आईओएस दोनों प्रकार के फोन द्वारा प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में प्रदेश में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये शपथ पत्र उपलब्ध हैं। ऐप में यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक प्रत्याशी के आपराधिक पृष्ठभूमि होने या न होने को स्पष्ट रूप से हॉ या नहीं में अंकित किया गया है।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के बार में समाचार पत्रों में प्रकाशन कम से कम तीन बार

आयोग द्वारा इस बात का भी प्राविधान किया गया है कि ऐसे सभी प्रत्याशी जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनको स्वयं भी अपने बारे में अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम तिथि से प्रचार अवधि समाप्त होने की तिथि तक कम से कम तीन बार इसका प्रकाशन समाचार पत्रों, टीवी चैनलों आदि में कराना होगा। इस प्रकार आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए  इस सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी प्रत्याशी एवं राजनैतिक दल दोनों को दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, एवं कोविड सस्पेक्ट एवं क्वारण्टाइन मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था शुरू की गई है। जिसके तहत प्रथम चरण में 2.1 प्रतिशत 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं द्वारा, 2.3 प्रतिशत दिव्यांग मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुना गया है।

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