Shravasti News: एडीजे व विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड व चार पर जानलेवा हमले के पांच दोषियों को सुनाया आजीवन कारावास

Shravasti News: 17 अगस्त 2023 को श्रावस्ती जिले में ग्राम प्रधानी चुनाव में रंजिश को लेकर दिल दहला देने वाला घटना घटी थी।;

Update:2025-04-15 21:35 IST

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Shravasti News: मंगलवार को जिला की एडीजे व विशेष न्यायाधीश पांस्को कोर्ट ने थाना इकौना क्षेत्र के जयचंद्रपुर कटघरा में ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश में दो वर्ष पूर्व हुए विवाद के बाद चली गोली मे हुई दो लोगों के मौत मामले पर सुनवाई करते हुए पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर ढेड़ -ढेड लाख रुपए का अर्थदण्ड सुनाया है।

बता दें कि गत 17 अगस्त 2023 को श्रावस्ती जिले में ग्राम प्रधानी चुनाव में रंजिश को लेकर दिल दहला देने वाला घटना घटी थी। इकौना थाना क्षेत्र के जयचन्दपुर कटघरा गांव में गांव प्रधानी चुनाव में रंजिश को लेकर मारपीट के बाद गोलीबारी हुई थी जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जिसमें एक अन्य घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में मंगलवार को एडीजे व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन सगे भाइयों सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास व आठ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

मामला में थाना इकौना क्षेत्र के ग्राम जयचंद्र पुर कटघरा निवासी सुनील कुमार तिवारी ने 17 अगस्त 2023 को स्थानीय थाने में केस दर्ज कराया थ। सुनील ने गांव निवासी शिव कुमार, अशोक कुमार व अजय कुमार पुत्रगण राम नरेश, आलोक कुमार पुत्र शिव कुमार व भागीरथ पुत्र राम धीरज पर प्रधानी की रंजिश व आवास आवंटन को लेकर ग्राम प्रधान अरविंद तिवारी के भतीजे संजय कुमार व सुखदेव प्रसाद को अपने घर के सामने रोककर लाठी डंडा, बंदूक व कट्टा से मारने का आरोप लगाया था।इस दौरान चीख पुकार पर बचाने पहुंचे अखिलेश तिवारी, राकेश तिवारी, राजन, अभिषेक व लल्लन तिवारी पर शिवकुमार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से व आलोक ने कट्टे से फायर किया था।

इस दौरान अन्य दोषियों ने भी लाठी डंडों से हमला किया था। घटना में संजय की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि सुखदेव प्रसाद की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई थी। जबकि घटना के दौरान विमला देवी, राजन व अभिषेक को गोली लगी थी जबकि राकेश का हाथ टूट गया था।

मामले पर गत वर्ष थाना इकौना में आईपीसी की धारा 147,148, 149,302, 307, 323, 325,504,506 व 3/25 आर्म्स अधिनियम व 7 सी एल ए एक्ट ( आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम) बनाम शिव कुमार शुक्ल पुत्र राम नरेश शुक्ला ,अजय कुमार शुक्ला राम नरेश शुक्ला ,अशोक कुमार शुक्ला पुत्र रामनरेश शुक्ला ,आलोक कुमार शुक्ला पुत्र शिवकुमार शुक्ला और भागीरथ पाण्डेय पुत्र रामधीरज पाण्डेय निवासीगण जयचन्दपुर कटघरा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती पर एकराय होकर वादी,वादी के भाई व परिजनों को मारने-पीटने और लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

जिससे वादी के भाई संजय की मृत्यु हो जाने तथा परिवार के अन्य लोग घायल हो जाने के अपराध में विचारण के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) निर्दोष कुमार ने पांचो दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक लाख 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। दोनों मृतक व सभी चोटिल वर्तमान ग्राम प्रधान अरविंद तिवारी के परिजन व दोषी पूर्व प्रधान शिवकुमार शुक्ला के परिजन हैं।

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