UP Liquor Policy: यूपी में 21 साल से कम उम्र वाले नहीं छलका सकेंगे जाम, बार और शराब दुकानों पर की जाएगी सख्ती
UP Liquor Policy: बार और होटलों में उन्हीं व्यस्कों को शराब परोसा जाएगा, जिनकी उम्र 21 साल या उससे अधिक है। यही नियम शराब दुकानों पर भी लागू होगा।
UP Liquor Policy: युवाओं में कम उम्र में ही शराब की लग रही लत पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में शराब का सेवन करने वालों के लिए आयु सीमा तय कर दी गई है। बार और होटलों में उन्हीं व्यस्कों को शराब परोसा जाएगा, जिनकी उम्र 21 साल या उससे अधिक है। यही नियम शराब दुकानों पर भी लागू होगा। वे भी 21 साल से कम के नौजवानों को दारू नहीं बेचेंगे।
आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने इस संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कम उम्र वालों को बार और मदिरा की दुकानों पर शराब परोसने व देने पर कड़ाई से रोक लगाई जाए। दरअसल, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लखनऊ की समिट बिल्डिंग में कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने का मामला उठा था। जिसके बाद सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री अग्रवाल ने इस पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया।
राजस्व वसूली में पिछड़ने वाले जिलों से मांगा जवाब
आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने राजस्व वसूली में पिछड़ने वाले 11 जिलों के आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इनमें महोबा, संभल, हमीरपुर, ओरैया, मैनपुरी, इटावा, झांसी, अमेठी, मुरादाबाद, कानपुर नगर और बागपत शामिल हैं। उन्होंने चालू वित्त वर्ष में 50 हजार करोड़ रूपये के राजस्व लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हर संभव कदम अधिकारियों को उठाने के निर्देश दिए। आबकारी मंत्री ने कानपुर नगर में राजस्व वृद्धि न होने को लेकर उप आबकारी आयुक्त को इसकी समीक्षा कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सीमावर्ती जिलों से होने वाली शराब की तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ ही ओवर रेटिंग की शिकायतों को भी गंभीरता से लेने को कहा। बैठक में बताया कि नंवबर माह तक 27,340.97 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक है। बीते साल इस अवधि में 24,958.50 करोड़ रूपये का राजस्व हासिल हुआ था।