लोवर कोर्ट से सजा पा चुके योगी के मंत्री राकेश सचान को मिली राहत, MP MLA कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

Rakesh Sachan: कानपुर के नौबस्ता में 31 साल पुराने दूसरे की लाइसेंसी रायफल रखने के मामले में पुलिस ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

Report :  Avanish Kumar
Update: 2022-08-23 12:36 GMT

UP Minister Rakesh Sachan (Image: Newstrack)

UP Minister Rakesh Sachan:  उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की तरफ से सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई के लिए मंगलवार को मंत्री राकेश सचान अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी,अधिवक्ता गिरीश नारायण दुबे,रामेंद्र सिंह कटियार और कपिल दीप सचान के साथ कोर्ट पहुंचे।

इस दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के लगभग 2 घंटे तक कोर्ट के अंदर बहस चली।दोनो पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये के अनुबंध पर जमानत दिए जाने के आदेश दिए और मंत्री राकेश सचान की तरफ से बनी गई अपील को भी स्वीकार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर कोर्ट से निकालकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सचान ने बताया कि माननीय न्यायालय में अपील स्वीकार करते हुए लोवर कोर्ट के आदेश स्थगित करते हुए जमानत दे दी है।अब उनकी अपील में सुनवाई होगी।न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। न्यायालय ने 7 सितम्बर को सुनवाई की तारीख दी है।

गौरतलब है कि कानपुर के नौबस्ता में 31 साल पुराने दूसरे की लाइसेंसी रायफल रखने के मामले में पुलिस ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।इस मामले में 8 अगस्त को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने मंत्री को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कैद और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। कोर्ट ने मंत्री को अपील के लिए पंद्रह दिन की जमानत भी मंजूर भी की थी।

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