UP Today News: यूपी के इन स्थलों पर शूटिंग होने पर योगी सरकार करेगी सहयोग, एडाप्ट-ए-हेरिटेज पॉलिसी जारी

UP Today News: स्मारकों एवं पुरास्थलों आदि के विकास के लिए केन्द्र सरकार की एडाप्ट-ए-हेरिटेज पॉलिसी धरोहर अपनी पहचान नीति शुरू की है।

Newstrack :  Network
Published By :  Shraddha
Update: 2021-11-03 10:20 GMT

UP Today News: उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से अपने राज्य में फिल्मों की शूटिंग (movies shooting) करने की भी सुविधाएं लगातार दी जा रही है। अब राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्मारकों एवं पुरास्थलों आदि के विकास के लिए केन्द्र सरकार (central government) की ''एडाप्ट-ए-हेरिटेज पॉलिसी'' (Adapt-a-Heritage Policy) की तरह ही  'एडाप्ट-ए-हेरिटेज पॉलिसी''अपनी धरोहर अपनी पहचान'' नीति शुरू की है। इस योजनान्तर्गत पहले चरण में पुरातत्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) द्वारा ''स्मारक मित्र'' बनाये जाने के लिए 11 प्रमुख स्मारकों स्थलों का चयन किया गया है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित वर्तमान फिल्म नीति का उद्देश्य भी प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत तथा गौरवशाली परम्परा को देश-विदेश में प्रचारित-प्रसारित कर उत्तर प्रदेश की सकारात्मक छवि को दर्शाना है। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में अभिवृद्धि करने, प्रदेश के फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने, अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करने तथा संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों का सम्यक प्रचार-प्रसार करने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

राज्य में फिल्मों की शूटिंग (कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)

शासनादेश में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग (UP State Archaeological Department) पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरास्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण एवं जनसामान्य में पुरातात्विक चेतना जागृत करने में निरंतर प्रयत्नशील है। उप्र राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनेकों स्मारक पुरास्थल संरक्षित हैं, जो प्रदेश की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हैं।

उप्र राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदेश में संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों में फिल्मांकन के लिये 10000 रुपए सुरक्षा जमा सहित  50,000 प्रतिदिन शुल्क निर्धारित किया गया  है। शासनादेश के अनुसार आवेदन कर्ता द्वारा फिल्मांकन के पश्चात स्वयं के व्यय पर स्थल एवं परिसर में सफाई का कार्य कराया जायेगा। इसके बाद नियमों के अनुपालन के आधार पर जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

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