Gyanvapi Masjid Case: कोर्ट ने ASI को चार हफ्ते का और दिया समय, साथ में दी ये हिदायत
Gyanvapi Masjid Case: कोर्ट ने ASI टीम को हिदायत दी है कि इसके बाद समय आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट जमा करने करने के लिए कोर्ट ने एएसआई टीम को चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ASI टीम को हिदायत दी है कि इसके बाद समय आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। एएसआई ने पत्र लिख कोर्ट से चार हफ्ते का समय मांगा था। कल यानी 6 अक्टूबर को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करना था। इसके अतिरिक्त ज्ञानवापी से संबंधित अन्य सभी मामलों पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने से संबंधित दाखिल की गई ट्रांसफर याचिका पर आज यानी गुरुवार को शाम तक सुनवाई होगी।
बता दें कि इस संबंध में ASI टीम की ओर से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने बीते बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दाखिल अर्जी में कहा गया था कि ज्ञानवापी में हुई सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए छह अक्टूबर के बाद चार हफ्ते का समय दिया जाए। जिसपर कोर्ट ने मुहर लगा दिया।
जानिए किस मामले में हुई सुनवाई
1- ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी का तहखाना, डीएम की निगरानी में सौंपने और पूजा फिर से शुरू करने की अनुमति देने संबंधी दाखिल वाद के ट्रांसफर के मामले में जिला जज की अदालत में गुरुवार को शाम तक आदेश की आने की संभावना है। इस संबंध में सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ने 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जिसका आज आदेश आना है।
2- जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी से जुड़े एक अन्य प्रार्थना पत्र सुनवाई होनी है। इससे संबंधित याचिका राखी सिंह श्रृंगार गौरी मामले की वादी संख्या (1) की तरफ से दाखिल की गई है। इस मामले में 12 अक्टूबर को तारीख पड़ी है। इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश (ड्यूली प्रोटक्टेड) सील वजूखाने का भी एएसआई सर्वे कराया जाए।