मुख्तार अंसारी की जमानत खारिज, आज़म व उनके बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारण्ट जारी

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सभी के खिलाफ समन जारी किया गया था। अब पत्रावली इलाहाबाद आने पर कोर्ट ने 10 साल पुराने मुकद्दमे को गंभीरता से लेते हुए सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

Update: 2019-01-05 16:19 GMT

प्रयागराज: विशेष जज एमपी/एमएलए कोर्ट पवन कुमार तिवारी ने शनिवार को जहां पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में ज़मानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया वहीं सपा के कद्दावर नेता एवम पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मोहम्मद आजम खां,उनके विधायक पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान व तीन अन्य के लगातार अदालत में उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारण्ट जारी करते हुए 21 जनवरी की तारीख लगाई है।

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थाना दक्षिण टोला,मऊ के 2010 के धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत उनके अधिवक्ता की दलील एवम अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता के विरोध के बाद खारिज कर दी है,।

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वही 2 अक्टूबर 2008 के थाना गेट जनपद मुरादाबाद के एक मामले जिसमे पुलिस द्वारा काली फ़िल्म लगी गाड़ी को रुकवाने पर और काली फ़िल्म के बारे में पूछने एवम गाड़ी का कागज़ मांगने पर उसके चालक वर्तमान विधायक अब्दुल्ला आज़म खान और उसमें बैठे पूर्व मंत्री आजम खान तथा साथ में राकेश यादव, डी पी यादव तथा राज कुमार प्रजापति ने हंगामा शुरू कर दिया तथा रोड पर धरना देकर बैठ गए तथा सरकारी काम में रुकावट डाली। जिस पर धारा 147,353,341 आई पी सी व 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया गया था।

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आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सभी के खिलाफ समन जारी किया गया था। अब पत्रावली इलाहाबाद आने पर कोर्ट ने 10 साल पुराने मुकद्दमे को गंभीरता से लेते हुए सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

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