हजारों करोड़ की धोखाधड़ी मामले में वेब वर्क के निदेशक अनुराग गर्ग की जमानत मंजूर
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरनेट पर 'लाइक क्लिक' के माध्यम से हजारों करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपित वेब वर्क के निदेशक अनुराग गर्ग व संदेश वर्मा की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें इस मामले में रिहा करने का निर्देश भी दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अमर सिंह चौहान ने दिया है।
कोर्ट ने कहा, कि 'वे प्रत्येक सप्ताह संबंधित अदालत में उपस्थिति दर्ज कराएंगे और देश से बाहर नहीं जाएंगे। वे अपने पार्सपोर्ट जमा कर देंगे।' साथ ही यह हिदायत भी दी, कि वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
झूठे प्रलोभन देकर करोड़ों हड़पने के आरोप
वेब वर्क के निदेशक अनुराग गर्ग व संदेश वर्मा के खिलाफ नोएडा के सेक्टर- 20 थाने में 12 फरवरी को धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया, कि उन्होंने वेब वर्क कंपनी के नाम से लोगों को झूठे प्रलोभन देकर करोड़ों रुपए हड़प लिए।
जांच सीबीआई के हाथ, पुलिस की चार्जशीट अर्थहीन
जमानत के समर्थन में कहा गया, कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। ऐसे में अब पुलिस की कोई भी जांच और उसके द्वारा दाखिल चार्जशीट अर्थहीन हो गई है। यह भी कहा गया कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित हैं।