इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकवादी हाफिज सईद की नजरबंदी एक महीने के लिए बढ़ा दी है। सईद मुंबई आतंकी हमले का जिम्मेदार है। लाहौर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जमात उद दावा (जेयूडी) प्रमुख सईद के वकील को हाफिज सईद के लिए पंजाब गृह विभाग के नवीनतम आदेश के खिलाफ एक नया आवेदन दाखिल करने को कहा है।
ये भी देखें: Its Happens only In India! मुसलमान करते है दुर्गा पूजा समिति का प्रबंधन
पंजाब गृह विभाग ने अपने नवीनतम आदेश में सईद की नजरबंदी और 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इसकी शुरुआत सोमवार से हो रही है। इससे पहले गृह विभाग ने अदालत के समक्ष अपना नवीनतम नजरबंदी आदेश पेश किया था।
न्यायमूर्ति सईद मजहर अली अकबर नकवी ने गृह विभाग के बंद कमरे में सुनवाई की याचिका को अस्वीकार कर दिया था।
ये भी देखें: रामलीला के मंच पर रात 12 के बाद सजती है बार बालाओं की महफिल
सईद मुंबई में नवंबर 2008 में हुई आतंकवादी हमले का मास्टरमांइड है, जिसमें 166 भारतीय व विदेशी मारे गए थे। भारत, पाकिस्तान से इस नरसंहार के लिए सईद को सजा देने का कई बार आग्रह कर चुका है।
हाफिज सईद का लश्कर-ए-तैयबा बाद में जमात उद दावा बन गया। हाफिज के वकील ए. के. डोगर ने दलील दी कि सरकार ने याचिकाकर्ताओं-सईद व उसके सहयोगियों-को बिना किसी साक्ष्य के, महज आशंका के आधार पर हिरासत में लिया है।
सरकार ने तर्क दिया कि यदि जेयूडी नेताओं को रिहा किया गया तो इनकी गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा व व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करेंगी।