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बढ़ गया लॉकडाउन: अब सितंबर तक रहना पड़ेगा घरों में, सरकार ने किया ऐलान

बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नीतीश सरकार ने 6 सितंबर तक राज्य में लॉकडाउन को जारी रखने का ऐलान किया है। सोमवार को बिहार सरकार के क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद ये फैसला लिया है।

Newstrack
Published on: 17 Aug 2020 3:11 PM IST
बढ़ गया लॉकडाउन: अब सितंबर तक रहना पड़ेगा घरों में, सरकार ने किया ऐलान
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बढ़ गया लॉकडाउन: अब सितंबर तक रहना पड़ेगा घरों में, सरकार ने किया ऐलान

पटना। बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नीतीश सरकार ने 6 सितंबर तक राज्य में लॉकडाउन को जारी रखने का ऐलान किया है। सोमवार को बिहार सरकार के क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद ये फैसला लिया है। इसी कड़ी में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।

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लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला

बिहार सरकार ने कंटेनमेंट जोन में सख्तीे बनाए रखने के साथ ही लॉकडाउन को जारी रखने का भी फैसला लिया गया है। अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बीते आदेश में जो उपाय किए गए थे वो इस बार भी जारी रहेंगे। इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

ऐसे में अब इस आदेश के चलते 6 सितंबर तक बिहार में कुछ शर्तों के साथ दुकान और बाजार खोले जाएंगे। बाजार खोलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा। गृह विभाग ने लॉकडाउन सम्बंधित आदेश जारी कर दिया है।

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Bihar lockdown

50 प्रतिशत कर्मचारी आयेंगे

इसके साथ ही पहले की तरह ही इस बार भी लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल तक नहीं खुलेंगे। रेस्‍टोरेंट में भी सिर्फ होम डिलेवरी की ही सुविधा मिलेगी। बिहार के सभी जिलों में निजी दफ्तर में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी आयेंगे और राज्य में बसें नहीं चलेंगी, हालांकि जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इससे से मुक्त रखा गया है।

लॉकडाउन के चलते सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सभी जिले के डीएम अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे और उसी के आधार पर जिला समते जिले के अन्य भागों की दुकानें खुलेंगी। राज्य में बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी, जबकि टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी। फिलहाल लॉकडाउन के दौरान राज्य के धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे।

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