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Bihar Election: ये है चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल, DM बोले- पालन करना जरुरी

जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन स्थल से 100 मीटर पहले ही वाहन रोक दिए जाएंगे।

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Published on: 27 Sept 2020 11:48 AM IST
Bihar Election: ये है चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल, DM बोले- पालन करना जरुरी
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पटना के जिलाधिकारी राजीव कुमार ने 26 सितंबर को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और चुनाव से संबंधित नियमों के संबंध में जानकारी दी

पटना: देश में जारी कोरोना के प्रकोप के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान कर दिया है। जिसके बाद से अब चुनाव की तैयारियां जोरो पर चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियों से लेकर प्रशासन तक चुनाव के लिए जुट चुके हैं। इसी क्रम में पटना के जिलाधिकारी राजीव कुमार ने 26 सितंबर को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और चुनाव से संबंधित नियमों के संबंध में जानकारी दी। इस बीच जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन के लिए केवल दो वाहन की ही अनुमति दी जाएगी।

उम्मीदवार के साथ केवल दो लोग जा सकें नामांकन स्थल पर

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन स्थल से 100 मीटर पहले ही वाहन रोक दिए जाएंगे। उम्मीदवार के साथ केवल दो लोगों को ही नामांकन स्थल पर जाने की अनुमति होगी। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन के साथ ही पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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Bihar Election DM ने चुनाव को लेकर की बैठक (फाइल फोटो)

नामांकन के लिए पारंपरिक व्यवस्था के साथ ही ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना काल में हो रहे चुनाव की वजह से इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर एख अलग से गाइडलाइन जारी की है। जिसमें चुनाव के दौरान कोरोना को लेकर कई पर्कार की सावधानियों का ज़िक्र किया गया है। ऐसे में इन गाइडलाइन के बारे में राजनीतिक पार्टियों को विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी के आज ये बैठक की थी।

डीएम ने चुनाव प्रक्रिया सम्बंधी जानकारी प्रदान की

Bihar Election DM ने चुनाव को लेकर की बैठक (फाइल फोटो)

इस दौरान डीएम ने ईवीएम, वीवीपैट के संचालन, निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए चरणबद्ध चुनाव कार्यक्रम, चुनाव प्रचार संबंधी प्रावधान, आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रावधान को लेकर भी जानकारी दी। जिलाधिकारी ने यहां यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव कैंपेन में किसी भी परिस्थिति में सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

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साथ ही धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव कार्य के लिए नहीं किया जाना है। भाषण के दौरान किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना है। जाति, धर्म, संप्रदाय पर आधारित भाषण देने पर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि बिहार में तीन चरणों में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी। पटना की विधानसभा सीटों के लिए तीसरे और अंतिम चरण में चुनाव होना है।



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