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बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! जमा कर दें ये पेपर वरना...

अब बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि कहीं आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराई है तो आपको तुरंत  15G और 15H फॉर्म जमा (TDS) कर देना चाहिए वरना आपके फायदे (ब्याज से आमदनी) पर TDS काट लिया जाएगा।

Roshni Khan
Published on: 21 April 2020 2:25 PM IST
बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! जमा कर दें ये पेपर वरना...
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नई दिल्ली: अब बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि कहीं आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराई है तो आपको तुरंत 15G और 15H फॉर्म जमा (TDS) कर देना चाहिए वरना आपके फायदे (ब्याज से आमदनी) पर TDS काट लिया जाएगा। वैसे तो, कोरोना वायरस की वजह से लॉक डाउन की वजह से CBDT ने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी है। इन दोनों फॉर्म को टैक्सेशन से बचने के लिए वैसे टैक्सपेयर्स भरते हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं।

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क्यों जरूरी है फॉर्म जमा करना-

जब किसी फाइनेंशियल ईयर में FD पर ब्याज से होने वाली आमदनी एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो बैंकों को TDS (स्रोत पर कर में कटौती) करना जरूरी होता है। इसीलिए जमाकर्ता को फॉर्म 15G या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) ये बताने के लिए स्व-घोषणा पत्र देना होता हैं और उसमें बताना होता है कि उनकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है। खाता धारकों द्वारा फॉर्म 15G और फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) ये सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी आय पर TDS नहीं काटा जाता है।

फॉर्म 15G या 15H जमा कर आप ब्याज या किराए जैसी आमदनी पर TDS से बच सकते हैं। इन फॉर्म को बैंक, कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों, पोस्ट ऑफिस या किराएदार इत्यादि को देना पड़ता है।

फॉर्म 15G का यूज 60 साल से कम उम्र के भारतीय नागरिक, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्म 15H 60 साल से ज्यादा की उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए होता है। 15G और 15H की वैधता केवल एक साल के लिए होती है। इन्हें हर साल समिट करने की जरूरत पड़ती है।

टैक्स कट जाए तो कैसे पाए पैसे वापस-

फॉर्म 15G या 15H के जमा करने में विलंब की वजह से काटे गए अतिरिक्त TDS का रिफंड केवल इनकम टैक्स रिफंड फाइल कर ही लिया जा सकता है।

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ई-सेवाओं के अंदर फॉर्म जमा कर सकते हैं

कस्टमर 'ई-सेवाएं', '15G / H' ऑप्शन चुनें।

अब, फॉर्म 15G या फॉर्म 15H चुनें

इसके बाद Customer Information File (CIF) No पर क्लिक करें और सबमिट कर दें।

Submit'button पर क्लिक करने के बाद, यह आपको एक पेज पर ले जाएगा, जिसमें कुछ पहले से भरी हुई जानकारी होगी। इसके बाद अन्य जानकारी भरें।

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Roshni Khan

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