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ये जान लें कारोबारी: अब 1 तारीख से लागू हो रहा ऐसा नियम, सभी को करना होगा ज़रूरी
अगर है आप बिजनेस मैंन तो हम आपके लिए एक बेहद ज़रूरी खबर लाएं हैं, क्योंकि 1 नवंबर से पेमेंट लेने का नया नियम लागू होने जा रहा है।
नई दिल्ली: अगर है आप बिजनेस मैंन तो हम आपके लिए एक बेहद ज़रूरी खबर लाएं हैं, क्योंकि 1 नवंबर से पेमेंट लेने का नया नियम लागू होने जा रहा है। नवंबर से बिज़नस मैंन के लिए डिजिटल पेमेंट लेना जरुरी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार 18 अक्टूबर को यह जानकारी दी। ग्राहक या मर्चेंट्स से इसके लिए कोई शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं वसूलना होगा। सरकार की ओर से यह कदम डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और कालेधन पर लगाम के लिए उठाया गया है। CBDT ने उन बैंकों तथा पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइडर्स से आवेदन भी आमंत्रित किए हैं, जो इसके लिए तैयार हैं कि उनके पेमेंट सिस्टम्स को इस उद्देश्य के लिए सरकार यूज़ कर सकती है।
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1 नवंबर 2019 से डिजिटल पेमेंट लेना जरुरी-
नए नियम के अनुसार, 50 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले बिज़नस मैंन पर यह नया नियम लागू होगा। इसके तहत अब बिज़नस मैंन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान लेने पर कोई भी शुल्क या चार्ज नहीं लगेगा।
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को घोषित करने के लिए आवेदन भेजना होगा। बैंक का नाम, पूरा पता, पैन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को ईमेल करना होगा। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर तक dirtp14@nic.in पर इसे भेजा जा सकता है।
इस घोषणा के बाद आयकर अधिनियम के साथ-साथ पेमेंट ऐंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट 2007 में संशोधन किया गया। CBDT ने एक सर्कुलर में कहा है कि नए प्रावधान आगामी एक नवंबर, 2019 से प्रभाव में आएंगे।
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क्यों लागू किया नया नियम-
देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। सालाना 50 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारी प्रतिष्ठानों को अपने ग्राहकों को एक नवंबर से पेमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मोड मुहैया कराना जरुरी होगा।