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आयकर विभाग का एलान: रिटर्न फॉर्म में कर रहा ये बदलाव, मिलेगा फायदा
कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार ने करदाताओं (Taxpayers) को टैक्स भरने की तारीखों में थोड़ी राहत दी है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार ने करदाताओं (Taxpayers) को टैक्स भरने की तारीखों में थोड़ी राहत दी है। जिसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 (एसेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए रिटर्न फॉर्म में बदलाव किया जा रहा है। इस फॉर्म को अप्रैल के अंत तक नोटिफाई यानि अधिसूचित किया जाएगी। आयकर विभाग (Income tax department) ने आज घोषणा करते हुए कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म को संसोधित किया जा रहा है।
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रिटर्न फॉर्म में किए जा रहे हैं कुछ जरुरी बदलाव
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि Taxpayers को सरकार द्वारा दिए गए राहत उपायों का फायदा मिल सके इसलिए रिटर्न फॉर्म में कुछ जरुरी बदलाव किए जा रहे हैं। इससे करदाताओं को फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के रिटर्न फॉर्म में 1 अप्रैल 2020 से 30 जून, 2020 के दौरान अपने ट्रांजैक्शन का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि अप्रैल से जून 2020 तक किए गए अपने इंवेस्टमेंट/ट्रांजैक्शन का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए ही रिटर्न फॉर्म में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं।
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केंद्र सरकार ने विभिन्न समय सीमा बढ़ाई
इस फॉर्म को अधिसूचित करने के बाद सॉफ्टवेयर और रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी में बदलाव किए जाएंगे। फिर यह रिटर्न फाइल करने के काम में लिया जा सकेगा। वित्त वर्ष 2019-20 का फायदा उठाने के लिए फाइलिंग यूटिलिटी को 31 मई, 2020 तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। CBDT ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (Income tax act) के तहत तमाम समय सीमा को बढ़ा दी हैं।
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30 जून, 2020 तक बढ़ाई गई गाइडलाइन्स
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन को लागू किया गया है। वहीं लॉकडाउन के चलते सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स की धारा 80C (LIC, PPC, NSC आदि), 80D (मेडिक्लेम), 80G (डोनेशन) में Investment / payment की गाइडलाइन्स को बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी है। इसलिए इस राहत के लेनदेन की सुविधा के लिए रिटर्न फॉर्म संशोधित किए जा रहे हैं।
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