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करदाताओं के पास सिर्फ चार दिन! जल्दी फाइल करें ITR, ये है सबसे आसान तरीका

आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास केवल चार दिन का ही वक्त बचा है। ऐसे में करदाता जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइन कर लें। नहीं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

Shreya
Published on: 28 Dec 2020 5:46 AM GMT
करदाताओं के पास सिर्फ चार दिन! जल्दी फाइल करें ITR, ये है सबसे आसान तरीका
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करदाताओं के पास सिर्फ चार दिन! जल्दी फाइल करें ITR, ये है सबसे आसान तरीका

नई दिल्ली: अगर आपने अब तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) नहीं किया है तो फिर जल्द ही ये काम कर लीजिए, वरना आपको दस हजार रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास केवल चार दिन का ही वक्त बचा है। 31 दिसंबर को लास्ट डेट है। ऐसे में करदाता जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइन कर लें। देर से ITR फाइल करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

देरी करने पर होंगे ये नुकसान

आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र की मोदी सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए कई बार ITR फाइल करने की अवधि बढ़ा दी थी, लेकिन अब आपको नौ दिनों के भी आईटीआर फाइल करना होगा। जल्दी ITR फाइल करने पर आप गलती होने पर उसे सुधार सकते हैं। अगर आप देर करते हैं तो आपको कई तरह के फायदे नहीं मिल पाएंगे। साथ ही आपको इनकम टैक्‍स में छूट (Income Tax Exemptions) का कम लाभ मिलेगा।

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इस तरीके से फाइल कर सकते हैं ITR

आयकर विभाग के मुताबिक, 26 दिसंबर 2020 तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए करीब 4.15 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल हो चुके हैं। इसलिए आप भी जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल कर लें। आईटीआर भरना बेहद आसान है। आप 15 मिनट के अंदर ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। बता दें कि ऑनलाइन ITR भरने के दो तरीके हैं। हम आज आपको ऑनलाइन ई-फाइलिंग का तरीका बता रहे हैं, जो ज्यादा आसान। तो चलिए जानते हैं ये तरीका-

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tax return (फोटो- सोशल मीडिया)

ये है आसान तरीका

इसके लिए सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आप यहां अपने आप को रजिस्टर करें। अगर आप पहले भी आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो आप पहले से ही यहां रजिस्टर्ड होंगे।

आपको विभाग से एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आप यूजर ID (पैन), पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन कर लें।

इसके बाद ई-फाइल (e-File) पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक कर क्लिक करें।

अब आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है ये चुनें और फिर असेसमेंट ईयर चुनें।

फिर आटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड को चुनें।

अगर आप Original रिटर्न भर रहे हैं तो ओरिजिनल पर क्लिक करें। वहीं अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो उस पर क्लिक करें।

अब आप प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के ऑप्शन को चुनें और Continue पर क्लिक करें।

इसके बाद नए पेज पर दी गई सभी डिटेल्स को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट होने पर सभी डिटेल्स गायब हो जाएंगी। इसमें आपको निवेशर, हेल्थ लाइन इंश्योरेंस पॉलिसी आदि की डिटेल्स देनी होंगी।

आखिरी में Verification का पेज आएगा। आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर लें या फिर 120 दिन के अंदर भी कर सकते हैं।

इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करें और आईटीआर को सबमिट करें।

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