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How To Open Beer Shops: यूपी में कैसे खोलें बियर की दुकान, सरकार ने बदला इस पर नियम; अब करना होगा इतना निवेश
How To Open Beer Shops: अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बियर बार खोलना चाहता है तो उसको अपने जिले के आबकारी विभाग में जाकर सरकारी अधिकारियों से संपर्क करना होगा। इसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा एक बार लाइसेंस का आवेदन फार्म दिया जाएगा। इसके बाद सरकार अनुमित प्रदान करेगी, तभी आप यह दुकान खोल सकते हैं।
How To Open Beer Shops: यदि आप कोई बिजनेस का प्लान बना रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किसका व्यापार शुरू किया जाए जो पहले दिन से कमाई करवाना शुरू कर दे तो बीयर की दुकान से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। वैसे तो बीयर सेवन करने के कई सारें फायदे होते हैं, लेकिन अधिक सेवन करना शरीर के लिए नुकसान दायक है। इसके फायदों की बात करें तो इसके सेवन से शरीर में रक्त शर्करा का लेवल सही रहता है, विटामिन बी मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य सही रहता, हड्डियां मजबूत होती हैं और पथरी नहीं होती है। इसके अलावा भी इसके कई फायदे हैं। इस वजह से युवा और अन्य वर्ग के आयु वाले लोगों के बीच बीयर सेवन की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती मांग के बीच कोई भी व्यक्ति इस व्यापार में कदम रखता है तो वह दिन पर दिन मालामाल हो सकता है। तो आइये आपको बता दें कि कैसे बीयर की दुकान के बिजनेस में कदम रखें?
कैसे खोलनें बीयर की दुकान
वैसे तो बीयर की दुकान देश के किसी भी राज्य में खुल सकते हैं। हर राज्य में इसकी अलग अलग सरकारी फीस निर्धारित की गई है,क्योंकि बीयर की दुकान खोलने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक लाइसेंस उपलब्ध होता है, जिसकी वैधता एक साल के लिए होती है। बीयर की बिक्री कानूनी प्रक्रिया है। बिना यह प्रक्रिया पालन किये आप इसकी बिक्री नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपको जुर्माना सहित जेल हो सकती है। वहीं, अगर आप यूपी में बीयर की दुकान की खोलना चाहते हैं तो आपको अब अधिक निवेश राशि की जरूरत पड़ेगी। दरअसल, यूपी की योगी सरकार ने साल 2019 में शराब असोसिएशन नई आबकारी नीति में कुछ बदलाव की है। इसके तहत सरकार 1 अप्रैल, 2019 से बीयर बार लाइसेंस की जगह बार लाइसेंस प्रदान कर रही है। अब बीयर की दुकान खोलने वाले व्यक्ति बार लाइसेंस ही मिलेगा, जिसके लिए लोगों को अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी।
इतना करना होगा निवेश
पहले जहां लोगों को बीयर की दुकान खोलने में बीयर बार लाइसेंस की जरूरत होती थी, तो वहीं अब इसी जहग सरकार बार लाइसेंस लेकर आई है। बार लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति एक साल में 8.80 लाख रुपये खर्च करने होंगे, जबकि पहले बीयर बार लाइसेंस धारकों को 2.5 लाख रुपये सालाना फीस देनी होती थी। यानी अब चार लोगों को चार गुना फीस देने की होगी।
यूपी में कैसे खोलेने बीयर दुकान
अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बियर बार खोलना चाहता है तो उसको अपने जिले के आबकारी विभाग में जाकर सरकारी अधिकारियों से संपर्क करना होगा। इसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा एक बार लाइसेंस का आवेदन फार्म दिया जाएगा। उसको पूरा फॉर्म भरकर आधार कार्ड, पहचान-पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता संख्या आदि के साथ जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद अगर आपको सरकार अनुमित देता है तो आप बीयर की दुकान खोल सकते हैं।
यहां मिलेगी संपूर्ण जानकारी
इसके अलावा यदि आप बीयर की दुकान खोलने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यूपी आबकारी विभाग की ऑफीशियल वेबसाइट upexcise.in और upexciseonline.in पर विजिट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।