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Income Tax Rule Changes: आज से लागू हो गए इनकम टैक्स से जुड़े नए नियम, डालेंगे वित्तीय असर; देखें लिस्ट
Income Tax Rule Changes: केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में कर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत अब लोगों को 7 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2023 से लागू होने जा रही है।
Income Tax Rule Changes: अप्रैल, 2023 से देश में नए वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत होने जा रही है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही कई अहम बदलाव होने वाले हैं, जो लोगों को आर्थिक स्थिति पर अपना असर डाल सकते हैं। ऐसे में यह बहुत जरूर हो जाता है कि होने वाले इन बदलाव पर करदाता यानी टैक्सपेयर्स ध्यान दें। 1 अप्रैल, 2023 से नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें आयकर स्लैब में कर छूट की सीमा में बदलाव के साथ कुछ डेट म्यूचुअल फंडों पर कोई एलटीसीजी कर लाभ नहीं लगना शामिल है। इसके अलावा अप्रैल से पुरानी पेंशन की राशि में कटौती के मानक में भी परिवर्तन होने जा रहा है। वहीं, बीमा पॉलिसी के नियमों में भी परिवर्तन होने जा रहा है।
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अप्रैल से होगा यह बड़ा बदलाव
तो आईये जानते हैं कि 1 अप्रैल , 2023 से होने वाले कुछ अहम वित्तीय बदलाव?
नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट
1 अप्रैल 2023 से भारत में नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में कार्य करेगी। हालांकि कर निर्धारक अभी भी पूर्व व्यवस्था से चयन करने में सक्षम होंगे। वेतनभोगी और पेंशनभोगी को 15.5 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय के लिए नई प्रणाली की मानक कटौती 52,500 रुपए है। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में एक वैकल्पिक आयकर व्यवस्था लाई थी, जिसके तहत व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) पर कम दरों पर कर लगाया जाना था, लेकिन वे निर्दिष्ट छूट और कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं तो, जैसे कि मकान किराया भत्ता (एचआरए), होम लोन पर ब्याज, धारा 80C, 80D और 80CCD के तहत किए गए निवेश। इस व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल आय कर मुक्त थी।
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बढ़ी आयकर छूट सीमा
केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में कर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत अब लोगों को 7 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा। इसमें छूट का दावा करने वाले लोगों को कहीं पर निवेश की जरूरत नहीं होगी। यह पूरी आय कर मुक्त है। इससे पहले देश में कर छूट सीमा 5 लाख रुपए थी और इसमें कर छूट का दावा करने के लिए कहीं ना कहीं निवेश की जरूरत होती थी। कर छूट की नई सीमा 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो रही है।
मानक कटौती
पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली 50000 रुपये की मानक कटौती में कोई बदलाव नहीं है। वित्त मंत्री ने पेंशनरों के लिए मानक कटौती के लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तारित करने की घोषणा की। इसके तहत अब 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ होगा।
एलटीए
गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण एक निश्चित सीमा तक छूट प्राप्त है। यह सीमा 2002 से 3 लाख रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। बढ़ी हुई एलटीए 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है।
जीवन बीमा पॉलिसी
₹5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा प्रीमियम से आय नए वित्तीय वर्ष से यानी 1 अप्रैल 2023 से कर योग्य होगी।
वरिष्ठ नागरिकों को लाभ
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की जाएगी। मासिक आय योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खातों के लिए 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी जाएगी। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है।
इन म्युचुअल फंडों पर कर लाभ नहीं
1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा। इस कदम से निवेशकों को दीर्घावधि कर लाभ से वंचित होना पड़ेगा, जिसने इस तरह के निवेश को लोकप्रिय बना दिया था।