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ITR Filing Deadline of July 31: 27 फीसदी लोगों ने नहीं भरा आईटीआर, इतने प्रतिशत हैं इससे अनजान

ITR Filing Deadline of July 31: रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, 10 में से 7 (73 प्रतिशत) नागरिकों ने पहले ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है, 5 प्रतिशत करदाताओं ने कोशिश की है, लेकिन उन्हें दाखिल करने में कठिनाई हुई और वे 31 जुलाई से पहले फिर से प्रयास करेंगे। सर्वेक्षण में शामिल आठ प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

Viren Singh
Published on: 29 July 2023 6:45 AM IST
ITR Filing Deadline of July 31: 27 फीसदी लोगों ने नहीं भरा आईटीआर, इतने प्रतिशत हैं इससे अनजान
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ITR Filing Deadline (सोशल मीडिया)

ITR Filing Deadline of July 31: आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल तीन दिन बचे हैं। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 या मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करनी आखिर डेट 31 जुलाई, 2023 से निर्धारित की है। इसके बाद यानी 1 अगस्त से जो भी व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है तो उसको 5 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में आईटीआई फाइल को लेकर उपभोक्ता हित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोकलसर्किल पोलस्टर ने 28 जुलाई को एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि 27 प्रतिशत व्यक्तिगत आयकरदाताओं ने अभी तक अपने वित्त वर्ष- 23 आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किए हैं, जबकि 14 फीसदी भारतीय पता ही नहीं है कि आईटीआर की आखिरी डेट 31 जुलाई है। पोलस्टर ने यह सर्वे 315 जिलों के 12,000 भारतीयों के बीच किया है।

73 फीसदी पहले दाखिल कर चुके आईटीआर

रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, 10 में से 7 (73 प्रतिशत) नागरिकों ने पहले ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है, 5 प्रतिशत करदाताओं ने कोशिश की है, लेकिन उन्हें दाखिल करने में कठिनाई हुई और वे 31 जुलाई से पहले फिर से प्रयास करेंगे। सर्वेक्षण में शामिल आठ प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, लेकिन महीने के अंत से पहले ऐसा कर देंगे, जबकि 9 प्रतिशत ने संकेत दिया कि उनके लिए 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना असंभव होगा।

फाइल न होने की ये भी वजह

दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात सहित भारत के कई शहरों और राज्यों में इस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुई है, जिससे नागरिकों के दैनिक जीवन पर असर पड़ा है। सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है कि यह व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा चूकने का एक प्रमुख कारण है।

सरकार दो हफ्ते बढ़ाए डेट

लोकलसर्किल्स पर सामुदायिक चर्चाओं में लोगों की प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि सरकार को केवल दो सप्ताह की समय सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, जिससे बाढ़ प्रभावित राज्यों में कई करदाताओं को आवश्यक कार्य करने का समय मिल जाएगा। 24 जुलाई को CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) ) FY23 के लिए अब तक दाखिल किए जा चुके हैं, और इनमें से लगभग 7 प्रतिशत नए या पहली बार दाखिल करने वाले हैं।

अभी तक कोई नहीं डेट बढ़ने के संकेत

पिछले हफ्ते राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा था कि यह संभावना नहीं है कि नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा और करदाताओं को समय सीमा से पहले अपना रिटर्न दाखिल करना पूरा करना चाहिए। हालांकि सरकार व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से अब तक आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का कोई संकेत या घोषणा नहीं की है। ऐसे में यह अधिक संभावना है कि FY2023, या मूल्यांकन वर्ष (AY) 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी।



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Viren Singh

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