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मोदी सरकार की बड़ी स्कीम: मिलेंगे फायदे ही फायदे, हो जाएंगे मालामाल
यह सरकारी स्कीम छोटे निवेशकों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इस स्कीम में निवेशक एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। वहीं PPF अकाउंट की मैच्योरिट अवधि 15 साल तक की होती है।
नई दिल्ली: लंबी अवधि के निवेश पर टैक्स छूट के नजरिए से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Providen Fund- PPF) को सबसे बढ़िया इनवेस्टमेंट टूल माना गया है। साथ ही लोगों के बीच ये काफी लोकप्रिय भी है। इसमें निवेशकों को जमा कराई गई रकम पर टैक्स छूट मिलने के साथ-साथ ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलता है।
1.5 लाख रुपये का कर सकते हैं निवेश
यह सरकारी स्कीम छोटे निवेशकों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इस स्कीम में निवेशक एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। वहीं PPF अकाउंट की मैच्योरिट अवधि 15 साल तक की होती है। तो आज हम आपको ऐसी 5 बातें बताने वाले हैं, जिन्हें आपको अपने PPF अकाउंट के मैच्योरिटी के समय में ध्यान रखना चाहिए।
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इन बातों का रखें ध्यान-
अवधि खत्म होने पर बंद कर सकते हैं अकाउंट
PPF अकाउंट की मैच्योरिट अवधि 15 साल तक की होती है। आप इसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद निवेश की गई रकम और इसपर मिलने वाले ब्याज को निकालकर अपना अकाउंट बंद भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से फॉर्म सी लेकर भरना होगा और इसके बाद आपके सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
अकाउंट नहीं बंद कराना है तो...
अगर आप PPF अकाउंट की मैच्योरिट अवधि के पूरा हो जाने के बाद भी अपने अकाउंट को नहीं बंद कराना चाहते हैं तो, इसे आप 5-5 साल के ब्लॉक में आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म एच को लेकर भरना होगा।
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PPF अकाउंट को लेकर कई वित्तीय सलाहकार बताते हैं कि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा करने पर निवेशक को टैक्स छूट मिलने के साथ-साथ निवेशक को ब्याज भी अधिक मिलता है, क्योंकि ब्याज की कीमत पर भी टैक्स छूट दिया जाता है।
ये स्कीम वित्तीय वर्ष (Financial Year) के अधार पर होता है, यानि कि ये स्कीन मार्च से लेकर मार्च तक का होता है। तो ऐसे में अगर आपने 31 मार्च को भी PPF अकाउंट खोला है तो अगले दिन यानि 1 अप्रैल को आपका एक साल पूरा माना जाएगा। 31 मार्च को अकाउंट खुलवाने के बाद आपके पास 1 अप्रैल से केवल 14 ही बचेंगे।
आप इसकी अवधि (15 साल) पूरा होने से पहले अकाउंट से पूरी रकम को नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि, गंभीर बीमारी या फिर उच्च शिक्षा के लिए इसमें विशेष छूट दी जाती है। वहीं आप मैच्योरिटी अवधि पूरा होने से पहले रकम का कुछ हिस्से की निकासी जरूर कर सकते हैं। इसके लिए नियम ये है कि, निकासी की रकम पिछले वित्त वर्ष के अंत में जो रकम होगी उसका 50 फीसदी ही निकाल सकते हैं।
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