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Loan Recovery Laws: लोन रिकवरी के लिए किया जा रहा है परेशान, तो जानें अपने अधिकार और करें शिकायत

Loan Recovery Laws: ज्यादातर लोग लोन रिकवरी एजेंटो के दुर्व्यवहार से परेशान रहते हैं। इसे लेकर आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं। जिसके तहत अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको डराता-धमकाता है, तो आप उसकी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं।

Archana Pandey
Published on: 26 Jun 2023 5:18 PM IST
Loan Recovery Laws: लोन रिकवरी के लिए किया जा रहा है परेशान, तो जानें अपने अधिकार और करें शिकायत
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Loan Recovery Laws

Loan Recovery Laws In India: यदि आपने भी बैंक से लोन ले रखा है और जिसकी रिकवरी के लिए एजेंटों ने आपको त्रस्‍त कर रखा है। तो आपको परेशान होने या डरने की और जरूरत नहीं है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप इस समस्या को कैसे डील कर सकते हैं। दरअसल लोन रिकवरी को लेकर आपके पास भी कुछ कानूनी अधिकार है, जिसकी मदद से आप एजेंटों की शिकायत कर उनपर कार्यवाही करवा सकते है।

एजेंट की करें शिकायत

ज्यादातर लोग लोन रिकवरी एजेंटो के दुर्व्यवहार से परेशान रहते हैं। हाल ही में RBI ने भी एजेंटो से अपने व्यवहार को सुधारने के लिए कहा था। इसे लेकर आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं। जिसके तहत अगर कोई रिकवरी एजेंट लोन के पैसे चुकाने के लिए आपको डराता-धमकाता है, तो आप उसकी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। इसके अलावा पेनल्टी भी मांग सकते हैं।

जानें क्या है नियम

जब आप लोन की दो EMI नहीं चुका पाते हैं, तो पहले बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है। अगर आप तीन EMI नहीं चुका पाएं हैं तो बैंक आपको चेतावनी के साथ कानूनी नोटिस भेजता है। इसके बाद भी अगर EMI नहीं दी, तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर देता है। जिसके बाद बैंक ग्राहक से लोन रिकवरी शुरू कर देता है।

लोन रिकवरी के लिए बैंक पहले नॉन-ज्यूडिशियल और दूसरा ज्यूडिशियल तौर पर काम करता है। इस दौरान बैंक को ग्राहकों के कानूनी अधिकारों और दायित्वों का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए।

ऐसे करें शिकायत

लोन की किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे में डिफॉल्टर के साथ मनमानी नहीं की जा सकती है। इसके बाद भी अगर लोन रिकवरी के दौरान आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आप इसकी शिकायत बैंक के साथ-साथ पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं।

RBI के दिशानिर्देश

बैंक को सबसे पहले ग्राहकों को वसूली के बारे में जानकारी देनी होगी। डिफॉल्टर से रिकवरी के दौरान बैंक एजेंट के पास नोटिस की कॉपी होना चाहिए। अगर लोन लेने वाले ने कोई शिकायत दर्ज की थी, तो पहले उक्त शिकायत का समाधान होना चाहिए। बिना इसके बैंक इस तरह की रिकवरी नहीं कर सकता है।



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