TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

आम आदमी को राहत: कोरोना से हुए नुकसान की कर सकेंगे भरपाई, जल्द होगा एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर के साथ बैठक में शेयर बाजार के घरेलू निवेशकों को मदद देने पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार घरेलू निवेशकों को मदद पहुंचाने के अलग-अलग विकल्पों पर SEBI ने प्रस्ताव रखा है।

SK Gautam
Published on: 30 May 2020 6:44 PM IST
आम आदमी को राहत: कोरोना से हुए नुकसान की कर सकेंगे भरपाई, जल्द होगा एलान
X

नई दिल्ली: कोरोना महामारी की लड़ाई में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार रोज़ नए-नए घोषणाएं कर रही है। इसी से संबंधित निवेशकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार एक और एलान कर सकती है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर के साथ बैठक में शेयर बाजार के घरेलू निवेशकों को मदद देने पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार घरेलू निवेशकों को मदद पहुंचाने के अलग-अलग विकल्पों पर SEBI ने प्रस्ताव रखा है।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में FSDC यानी Financial Stability and Development Council की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि काफी समय से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, STT में रियायत की मांग की जा रही है। FSDC की इस बैठक में शेयर बाजार से जुड़े तीन मुद्दे उठे। जिसमें बाजार में उतार-चढ़ाव, घरेलू निवेश को बढ़ाना शामिल है। हालांकि इस बैठक में बैड बैंक के प्रस्तावपर चार्च नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये आम राय थी बाजार में गिरावट का दौर खत्म हुआ अभी ये कहना मुश्किल है।

ये भी देखें: तबाही ही तबाही: तेजी से बढ़ रही हमारी तरफ, खतरे में गुजरात

वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि देश में 20-25 फीसदी मैन्यूफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू हो गई है। सूत्रों के मताबिक फिस्कल डेफिसिट मोनेटाइजेशन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वहीं, बेरोजगारी के मुद्दे पर श्रम मंत्रालय आंकड़े जुटा रहा है, जल्द ही इस पर प्रस्ताव तैयार होगा।

आम आदमी को मिल सकती है ये राहतें

मौजूदा समय में प्रॉपर्टी की बिक्री से मिली रकम को 3 साल में फिर से प्रॉपर्टी में ही निवेश नहीं किया तो मुनाफे पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होता है। दूसरी ओर कोई 24 महीने में ही प्रॉपर्टी को बेच देता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ता है। 24 महीने बाद 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। घर की बिक्री से हुए कैपिटल गेन से अधिकतम दो घर खरीद सकते हैं। लेकिन, टैक्स में छूट का दावा करने के लिए कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह छूट जीवन में सिर्फ एक बार ली जा सकती है।

ये भी देखें: पायलट को कोरोना: रास्ते से वापस हुआ विमान, मचा हड़कंप

शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स-घरेलू निवेशक एक साल तक शेयर रखने के बाद बेचते हैं तो उन्हें 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ता है। एनआरआई के लिए इस टैक्स की दर 10% है।



\
SK Gautam

SK Gautam

Next Story