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सरकार का तोहफा! अब सरकारी पेंशन स्कीम में कर सकेंगे निवेश

निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) को NRI को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में नामांकन करने की अनुमति दे दी है।

Shreya
Published on: 30 Oct 2019 5:05 PM IST
सरकार का तोहफा! अब सरकारी पेंशन स्कीम में कर सकेंगे निवेश
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सरकार का तोहफा! अब सरकारी पेंशन स्कीम में कर सकेंगे निवेश

नई दिल्ली: विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों यानि की NRI को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) को NRI को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में नामांकन करने की अनुमति दे दी है। PFRDA ने 29 अक्टूबर को ये सर्कुलर जारी किया है।

17 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक, विदेशी भारतीय नागरिक अब PFRDA द्वारा मैनेज किये जाने वाले नेशनल पेंशन सिस्टम में इंवेस्ट कर सकते हैं। फेमा दिशानिर्देशों के अधीन एनुटी/संचित बचत प्रत्यावर्तनीय होगी.

सरकार द्वारा बजट 2019 में NPS के तहत मैच्योरिटी राशि पर टैक्स फ्री कंपोनेन्ट को 40 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया था। NPS के टियर 1 और टियर 2 दो तरह के खाते खोले जा सकते हैं। टियर 1 खाता अनिवार्य होता है, जबकि टियर 2 खाता ऑप्शनल होता है। टियर 1 खाते पर विड्रॉल का प्रतिबंध लगा होता है। जबकि टियर 2 खाते से सब्सक्राइबर कभी भी निवेश के पैसे निकाल सकते हैं।

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क्या होता है नेशनल पेंशन स्कीम-

NPS केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और असंगठित क्षेत्र के लोग निवेश कर सकते हैं। हालांकि सेना में काम कर रहे कर्मचारी इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम की मदद से लोग पेंशन खाते में निवेश कर सकते हैं। रिटायर होने के बाद इसका कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है। NPS खाताधारक को बाकी रकम हर महीने पेंशन के रुप में दी जाएगी।

NPS के फायदे-

इस स्कीम के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CC(1) के तहत सेल्फ कन्ट्रीब्युशन पर टैक्स छूट दी जाती है। इसकी सीमा 20 प्रतिशत तक की है। वहीं धारा 80CC(2) के तहत नियोक्ता के कन्ट्रीब्युशन पर टैक्स छूट मिलती है। खाताधारक सेक्शन 80CC(1B) के तहत 50 हजार रुपये का अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से NPS के तहत 2 लाख रुपये की टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है।

कैसे खोलें NPS में अकाउंट-

ऑफलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए आप बैंक या प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस से संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आपको KYC पेपर के साथ एक फॉर्म मिलेगा। ध्यान रहे कि आप हर साल हजार रुपये से कम का निवेश नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने के बाद और शुरुआती रकम निवेश करने के बाद आपको पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PARN) मिलेगा। साथ ही इस नंबर के साथ आपको वेलकम किट भी दिया जाएगा, जिसमें पासवर्ड होगा। इसके लिए आपको 125 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर देना होगा।

ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट खोल खोलने के लिए आपको NPS के ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट से पैन, आधार और फोन नंबर पहले से ही लिंक हैं तो ये स्टेप्स आपके लिए बेहद आसान होने वाले हैं। आप OTP के जरिए वैलिडेट कर सकेंगे। जिसके बाद आपका पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट खुल जाएगा। जिसके बाद आप इसमें लॉगइन करके निवेश कर सकते हैं।

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