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PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी जानकारी, बस इतने लोग ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा पाएंगे
PM Kisan Yojana Update: सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना तीन किश्तों के माध्यम से 6000 रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर करती है। यह किश्तें 4 महीने में 2000 रुपये की एक किश्त जारी होती है।
PM Kisan Yojana Update: किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू हुई पीएम किसान योजना के देश भर में लाभार्थी किसानों की संख्या 8.11 करोड़ है। सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए कुछ नियम कायदा बनाया है। अगर आप सरकार के बनाए गए नियम के तहत पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो ठीक है। अगर गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा हैं तो पकड़े जाने पर सरकार आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इस कार्रवाई में आपको सजा हो सकती है। साथ ही, योजना के तहत ली गई पूरी रकम वापस करनी पड़ सकती है। ऐसे सवाल उठाता है कि आखिर किसान सम्मान निधि का असली पात्र कौन है और एक परिवार में कितने लोग किसान सम्मान निधि का लाभ उठा सकते हैं? इसके अलावा किसानों के खाते में सरकार की ओर से जारी हुई 14वीं किस्त नहीं आई है, वह किसान कैसे इस किस्त का लाभ लें?
जानें एक परिवार के कितने लोग उठा सकते हैं लाभ?
सरकार के मुताबिक, पीएम किसान निधि का देश का हर किसान फायदा उठा सकता है, लेकिन इसका लाभ उन्हें किसानों को मिल सकता है, खेती पर जिनका नाम होगा। अब इसके इतर सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं। नियम कानून यह कहता है कि एक किसान का एक ही परिवार किसान सम्मान निधि का फायदा उठा सकता है। यदि एक परिवार के दूसरा सदस्य ने इस योजना लाभ लेते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में तभी एक परिवार का दूसरा सदस्य योजना का लाभ ले सकता है, जब उसके नाम भी खेत हो,क्योंकि सरकार सम्मान निधि की किस्तें लाभार्थी के आधार से जुड़े डाटाबेस की मदद से जारी करती है। सरकार के परिवार के सारे सदस्यों की जानकारी होती है।
प्रोफेशनल्स वर्कर्स सहित ये लोग नहीं हैं लाभार्थी
इसके अलावा कई और व्यक्ति हैं जो केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है, भले ही उसके नाम खेती हो। जिन लोगों की महीने की पेंशन 10 हजार रुपये से अधिक है, वे लोग भी इस योजना के लाभार्थी नहीं है। वहीं, पति-पत्नी के साथ व जिन किसान परिवार के घर का एक भी सदस्य भी टैक्स भरता है, वह इस योजना के हकदार नहीं है।
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लाभार्थी नहीं तो घर बैठे फटाफट ऐसे करें सरेंडर
यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र में नहीं आते हैं और उसके बाद भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो सरकार आप पर नजर टेढ़ी करे, उससे पहले इस योजना का सरेंडर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना आपके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर आप इस योजना को सरेंडर करना चाहते हैं तो घर बैठे आराम से कर सकते हैं।
- योजना से बाहार जाने के लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाना होगा।
- फिर वोलेंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स पर क्लिक करना होगा।
- यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड भरकर जेनेरेट OTP पर क्लिक करना होगा।
- OTP डालकर आपके सामने जानकारी खुलकर आ आएगी कि आपने तब तक कितने किस्तें ली हैं।
- फिर पूछेगा कि इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते और सरेंडर करना चाहते हैं।
- इस दोनों में आपको एक पर हां पर क्लिक करना होगा।
- यह सारे स्टेप्स पूरा करते ही योजना सरेंडर हो जाएगी।
- उसके बाद सरेंडर करने वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र भी मिलेगा।
इतने रुपए की मिलती है किस्त
आपको बता दें कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना तीन किश्तों के माध्यम से 6000 रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर करती है। यह किश्तें 4 महीने में 2000 रुपये की एक किश्त जारी होती है।