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Property Rules: एक व्यक्ति के पास इतनी होनी चाहिए खेती योग्य जमीन, जानें क्या है राज्य का इस पर कानून?
How Much Land Can a Person: एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, इसके लिए कानून बना हुआ है। यह कानून हर राज्यों के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि जमीन राज्य का मामला है तो यह सीमावर्ती सूची का हिस्सा होता है। जानिए क्या है निमय
How Much Land Can a Person: पहले से जिनके पास जमीनें या खेती करने की योग्य जमीनें अधिक हैं, वह आज राजा की तरह जीवन जी रहे हैं। देश में बढ़ती आबादी ने जमीन के दामों को बेशकीमती बना दिया है। आज के समय हर किसी की मनसा है कि उसके पास अधिक अधिक जमीन हो,क्योंकि लोगों को पता है कि जनसंख्या वृद्धि तो होती रहेगी, लेकिन रहने व खेती करने के लिए जमीन सीमित है। इसलिए आज का किसी की पहला टारगेट जमीन खरीदना होता है। फिर चाहे वह रहने के लिए हो, व्यापार के लिए हो या फिर खेती करने के लिए जमीन हो। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति काफी अधिक संख्या में जमीन लेने का हरदार हो सकता है और क्या इसको लेकर कोई कानून है?
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हरियाणा में नहीं है कोई सीमा
दरअसल, एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, इसके लिए कानून बना हुआ है। यह कानून हर राज्यों के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि जमीन राज्य का मामला है तो यह सीमावर्ती सूची का हिस्सा होता है, इसलिए हर राज्य की सरकार अपने राज्य का क्षेत्रफल देखकर यह कानून बना हुआ है कि एक व्यक्ति के पास कितनी मात्र में जमीन होनी चाहिए। देश की अधिकांश राज्यों राज्य सरकारों में जमीन खरीद पर सीमा निर्धारित की हुई है, लेकिन अब अगर कृषि योग्य जमीन की खदीर पर करें तो यहां पर ऐसा कोई नियम नहीं दिखाई देता है। हरियाणा राज्य में आप जितनी चाहें खेती करने के लिए जमीन की खरीदारी कर सकते हैं। यहां पर कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है।
जमीन प्रथा के बाद तय हुई सीमा
देश में जब जमींदारी प्रथा थी तो कई लोगों को पास हजार हजार बीधे जमीन हुआ करती थी तो कई लोग बिना जमीन के हुआ करते थे। इससे समाज में भेदभाव की स्थिति पैदा हो होती थी, लेकिन भारत की सत्ता अंग्रेजों से हटाकर भारतीयों के हाथों आई तो जमींदारी को लेकर तब की सरकारों ने कई बदलाव किये। इसमें जमींदारी प्रथा को खत्म करना भी शामिल था। इस प्रथा पर केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर अपने अपने हिसाब से कई बदलाव हुए यानी कुछ अधिकार राज्यों के हाथों आ गए। इसके बाद हर राज्य में जमीन खरीदने की अलग अलग सीमा निर्धारित कर दी गई है। वहीं, राज्यों ने यह भी तय किया कि उसके यहां कौन लोग खेती किसान के लिए जमीन खरीद सकता है?
राज्यों के हिसाब से जमीन लेने की सीमा
भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत यूपी में एक व्यक्ति 12.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि, हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ बिहार में खेती या गैर-खेती योग्य जमीन 15 एकड़, पश्चिम बंगाल में 24.5 एकड़ व कर्नाटक में 54 एकड़ जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में वही खेती के लिए जमीन खरीद सकता है, जो पहले से खेती कर रहा हो और यह अधिकतम सीमा 54 एकड़ है। इसी प्रकार का कानून कर्नाटक राज्य में भी लागू है, जबकि केरल में बिना शादी वाला व्यक्ति व महिला अधिकतम 7.5 एकड़ और 5 सदस्यों वाला परिवार अधिकतक 15 एकड़ जमीन की खरीदारी कर सकता है।
जानें कहां कौन खरीद सकता है जमीन
वहीं, किस राज्य का व्यक्ति किस राज्य में खेती किसानी के लिए जमीन खरीदने का अधिकारी है। इस पर केंद्र सरकार ने बताया कि पंजाब का किसान हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर भारत राज्य में कहीं भी कृषि योग्य जमीन ले सकता है। राजस्थान में देश का कोई भी नागरिक इस कार्य के लिए जमीन ले सकता है, जबकि ऐसा ही नियम यूपी व उत्तराखंड में भी लागू होता है। हालांकि हिमाचल के लोग हिमाचल में ही खेती के लिए भूमि ले सकते हैं।