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खतरे में रेलवे वाले: नए पदों के सृजन पर रोक, जानें क्या है पूरा मामला

रेलवे की ओर से नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है। वहीं सभी महाप्रबंधकों फैसलों का पालन करने का निर्देश दिया है। इसमें सुरक्षा से संबंधित पदों को अलग रखा

Shreya
Published on: 7 Dec 2020 8:37 AM GMT
खतरे में रेलवे वाले: नए पदों के सृजन पर रोक, जानें क्या है पूरा मामला
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रेलवे का बड़ा फैसला: नए पदों के सृजन पर रोक

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे बोर्ड (Indian Railway Board) की तरफ से हाल ही में नए पदों के सृजन को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत जिस नीति के तहत रेलवे (Indian Railways) में नए पद सृजित किए जाते हैं, अब उसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि इस समीक्षा नीति से रेलवे में सुरक्षा से संबंधित पदों को अलग रखा गया है। वहीं आगामी आदेशों तक नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है।

महाप्रबंधकों को फैसले का पालन करने का निर्देश

रेलवे के सभी महाप्रबंधकों (General Managers) को ये निर्देश दिया गया है कि वे रेलवे बोर्ड के फैसलों का पालन करें। बता दें कि इसमें प्रोडेक्शन यूनिट और दूसरे विभाग भी शामिल हैं। सभी विभागाध्यक्षों को इन आदेशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे में फिलहाल नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। हालांकि इनमें सुरक्षा से जुड़े पदों को शामिल नहीं किया गया है।

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indian railways नए पदों के सृजन पर लगी रोक (फोटो- सोशल मीडिया)

बीते दो सालों में सृजित हुए पद की होगी समीक्षा

रेलवे द्वारा जारी पत्र के मुताबिक, सुरक्षा से जुड़े नए पदों के सृजन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसका मतलब है कि पहले की तरह नए पदों पर भर्ती करने की जो नीति है, वह जारी रहेगी। इसके अलावा रेलवे के अन्य विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक (Ban On All New Created Posts) लगाई गई है। बोर्ड ने कहा है कि बीते दो सालों में जितने भी नए पद सृजित हुए हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी।

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मौजूदा पदों में 50 फीसदी की कटौती

कहा गया है कि अगर अब तक उन स्वीकृत पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है तो उन पदों को वापस करने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा की जाएगी। रिक्त मौजूदा पदों में 50 फीसदी की कटौती कर दें। वहीं रेल यूनियन के प्रतिनिधियों को रेलवे के इस फैसले से रूबरू कराने के लिए समय-समय पर जोनल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाए।

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