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RBI ने बैंकों को दिए निर्देश, लागू होगा ये सिस्टम, अब फटाफट क्लियर हो जाएगा चेक
बीते महीने ही RBI देश के सभी बैंकों की शाखाओं को CTS सिस्टम के दायरे में लाने का ऐलान किया था। RBI ने कहा है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 सितंबर, 2021 तक उसकी शाखाएं CTS प्रणाली के तहत आ जाएं।
नई दिल्ली: देश में चेक क्लियरेंस (Check Clearance) में तेजी लाने के लिए बैंकों को चेक ट्रंकेशन सिस्टम (Cheque Truncation System- CTS) को लागू करने का निर्देश दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि इमेज आधारित CTS को 30 सितंबर, 2021 तक अपने सभी ब्रांच में लागू करें।
चेक क्लीयरेंस में आएगी तेजी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के इस फैसले से चेक क्लीयरेंस में तेजी आएगी और इससे बैंक के ग्राहकों को फायदा होगा। बता दें कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) साल 2010 से ही शुरू हुआ था, लेकिन अब तक केवल डेढ़ लाख ब्रांच में ही लागू हो पाया है। लेकिन अब ये सभी बैंकों की शाखाओं में लागू होगा।
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(सांकेतिक फोटो- सोशल मीडिया)
बीते महीने आरबीआई ने किया था ये ऐलान
बता दें कि अभी भी करीब 18 हजार ऐसी बैंक शाखाएं हैं, जहां पर कोई औपचारिक क्लियरिंग व्यवस्था नहीं है। गौरतलब है कि बीते महीने ही RBI देश के सभी बैंकों की शाखाओं को CTS सिस्टम के दायरे में लाने का ऐलान किया था। RBI ने कहा है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 सितंबर, 2021 तक उसकी शाखाएं CTS प्रणाली के तहत आ जाएं।
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क्या होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम?
चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत चेक की फोटो लेकर ही उसे क्लियर कर दिया जाता है। इसमें फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता है। जिससे बैंक ग्राहकों को आसानी हो जाती है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक के कलेक्शन की प्रक्रिया को तेज बना देता है। इससे पूरे बैंकिंग तंत्र को फायदा होता है।
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