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लॉकडाउन में बड़ी खुशखबरी: अब नहीं लगेगा ब्याज, लोन वालों को कैशबैक
मोराटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार ने कहा कि कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा। इससे सरकारी खजाने पर करीब 7000 करोड़ का असर होगा।
नई दिल्ली: त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। दशहरे के मौके पर आपके लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि अगर आपने कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के समय भी लोन की किस्तें जमा किये हैं तो आपको बैंक कैशबैक देगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर बैंक ग्राहकों ने लॉकडाउन के दौरान मोराटोरियम का फायदा नहीं उठाया और अपने लोन की किस्तें देते रहे हैं तो कैशबैक का फायदा मिलेगा।
बैंक से मिलेगा कैशबैक
बता दें कि कोरोना काल के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लोन की ईएमआई पर लिए गए ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट देने के दिशा-निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब लोगों को फेस्टिव सीजन के दौरान ब्याज पर लिए ब्याज की रकम वापस मिल सकेगी। समय पर ईएमआई चुकाने वालों को मिलेगा फायदा सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी कर्जदार ने मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया और किस्त का भुगतान समय पर किया है तो बैंक से उन्हें कैशबैक मिलेगा।
सिंपल और कम्पाउंड इंट्रेस्ट में डिफरेंस का लाभ मिलेगा
गौरतलब है कि इस योजना के तहत ऐसे कर्जदारों को 6 महीने के सिंपल और कम्पाउंड इंट्रेस्ट में डिफरेंस का लाभ मिलेगा। महामारी के चलते दी गई सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोना वायरस महामारी के समय में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें छह महीनों के लिए लोन मोराटोरियम की सुविधा दी थी। इस दौरान जो लोग वित्तीय रूप से ईएमआई का भुगतान करने में असमर्थ थे, उन्होंने इसका लाभ उठाया। वहीं कई लोगों ने मोराटोरियम अवधि के दौरान भी नियमित रूप से किस्त चुकाई है। ऐसे लोगों को बैंक कैशबैक देंगे।
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कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा
1 मार्च से 31 अगस्त तक मिली ये सुविधा लोन मोराटोरियम की सुविधा 1 मार्च से 31 अगस्त तक के लिए दी गई थी। बाद में मोराटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार ने कहा कि कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा। इससे सरकारी खजाने पर करीब 7000 करोड़ का असर होगा।
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चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) को माफ किया जाएगा
सरकार ने पिछले दिनों 2 करोड़ तक लोन लेने वालों को मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज में माफी का ऐलान किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) को माफ किया जाएगा। सरकार के मुताबिक 6 महीने के लोन मोराटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी