RBI का बड़ा ऐलान: बैंकों को दिया गया आदेश, जल्द मिलेगी ब्‍याज की रकम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि 5 नवंबर 2020 से ब्‍याज पर ब्‍याज माफी योजना को लागू कर दिया जाए। 

Shreya
Published on: 27 Oct 2020 1:02 PM GMT
RBI का बड़ा ऐलान: बैंकों को दिया गया आदेश, जल्द मिलेगी ब्‍याज की रकम
X
RBI का बड़ा ऐलान: बैंकों को दिया गया आदेश, जल्द मिलेगी ब्‍याज की रकम

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। दरअसल, आरबीआई ने सभी बैंकों को 5 नवंबर 2020 से ब्‍याज पर ब्‍याज माफी योजना को लागू करने का आदेश दिया है। बता दें कि सरकार ने दो करोड़ तक के कर्ज पर छह महीने तक मोरेटोरियम सुविधा सुविधा लेने वाले ग्राहकों पर लगाए गए ब्‍याज पर ब्‍याज को माफ करने का फैसला किया है।

15 दिसंबर तक कर सकते हैं भरपाई के लिए दावा

जानकारी के मुताबिक, दो करोड़ रुपये तक के लोन अकाउंट पर ही ब्याज पर ब्याज माफी की राहत दी जाएगी। वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के मुताबिक, कर्जदाता की ओर से आपके लोन अकाउंट में कम्पाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर की राशि क्रेडिट की जाएगी। वहीं इस रकम के क्रेडिट होने के बाद उधारकर्ताओं के पास इसकी भरपाई के लिए सरकार से दावा करने के लिए 15 दिसंबर 2020 तक का मौका होगा।

यह भी पढ़ें: मिला नरक का दरवाजा: देख दहल उठी पूरी दुनिया, रहस्य से अभी तक नहीं उठा पर्दा

RBI ने सभी बैंकों को दिया ये आदेश?

वहीं अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकारी व निजी बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) को आदेश दिया है कि 5 नवंबर 2020 से ब्‍याज पर ब्‍याज माफी योजना को लागू कर दिया जाए। इस योजना का लाभ 29 फरवरी 2020 या इससे पहले दो करोड़ रुपये तक का लोन लेने वाले ग्राहकों को ही दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की यह योजना सभी उधार देने वाली संस्थाओं पर लागू होगा।



यह भी पढ़ें: कानपुर देहात: डीएम ने 10-10 हजार का ऋण प्रमाण पत्र 20 लाभार्थियों को सौंपा

आठ तरह के कर्ज पर लागू होगी योजना

यह योजना सभी सरकारी व प्राइवेट बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान पर लागू होगी। यह योजना MSME लोन, हाइसिंग लोन, एजुकेशन लोन, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया और कंजम्प्शन लोन जैसे आठ तरह के कर्ज पर लागू की जाएगी।

वित्त मंत्रालय ने रखी ये शर्त

वहीं वित्त मंत्रालय ने इस योजना का लाभ लेने के लिए शर्त भी रखी है। इसके मुताबिक, 29 फरवरी 2020 तक आपका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी यह लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में नहीं होना चाहिए।

यह भी पढ़ें: मोदी बोले मोमोज खिलाओगे: पीएम ने अरविन्द से क्यों पूछा ऐसा, सुनें जवाब

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Shreya

Shreya

Next Story