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अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर शिकंजा, SBI ने अकाउंट को बताया फ्रॉड

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, अनिल अंबानी की 3 रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) पर बैंकों का 49,000 करोड़ रुपये से अधिक देना बाकी है, जिसमें से रिलायंस टेलीकॉम (Reliance Telecom) पर 24 हजार करोड़ रुपये बकाया है।

Chitra Singh
Published on: 7 Jan 2021 1:33 PM IST
अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर शिकंजा, SBI ने अकाउंट को बताया फ्रॉड
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अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर शिकंजा, SBI ने अकाउंट को बताया फ्रॉड

नई दिल्ली: देश के सबसे कंपनी रिलायंस को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अनिल अंबानी के 3 रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) के बहीखातों को ‘फ्रॉड’ करार दिया है। जानकारी के मुताबिक, बहीखातों (Ledger account) के ‘फ्रॉड’ मामले में अनिल अंबानी के 3 रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) के रिलायंस कम्युनिकेशन (Reliance Communication), रिलायंस टेलीकॉम (Reliance Telecom) और रिलायंस इंफ्राटेल (Reliance Infratel) का नाम शामिल है।

अनिल अंबानी के कंपनियों पर लगा फ्रॉड का आरोप

जानकारी के मुताबिक, SBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन (Reliance Communication), रिलायंस टेलीकॉम (Reliance Telecom) और रिलायंस इंफ्राटेल (Reliance Infratel) के बहीखातों (Ledger account) को ‘फ्रॉड’ बताया है। बैंक ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि इनके ऑडिट के दौरान फंड का दुरुपयोग, हस्तांतरण और हेरा-फेरी सामने आयी है, इसलिए उसने इन्हें ‘फ्रॉड’ की श्रेणी में रखा है।

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बैंकों का 49,000 करोड़ रुपये है बकाया

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, अनिल अंबानी की 3 रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) पर बैंकों का 49,000 करोड़ रुपये से अधिक देना बाकी है, जिसमें से रिलायंस टेलीकॉम (Reliance Telecom) पर 24 हजार करोड़ रुपये और रिलायंस इंफ्राटेल (Reliance Infratel) पर 12,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

क्या होता है कर्ज को ‘फ्रॉड’ घोषित करने पर

जानकारी के मुताबिक, बैंक किसी कर्ज को ‘फ्रॉड’ तब करार देता है, जब वह एक गैर-लाभकारी परिसंपत्ति (NPA) का रूप ले लेता है। नियमों के मुताबिक, किसी बैंक खाते के ‘फ्रॉड’ करार देने के बाद, इसकी पूरी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को 7 दिन के अंदर देनी पड़ती है। वही, अगर मामला 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का है तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सूचना देने के 30 दिन के अंदर सीबीआई (CBI) में प्राथमिकी दर्ज करानी होती है।

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SBI कर सकता है CBI जांच की मांग

आपको बताते चलें कि SBI के इस कार्यवाही के बाद अनिल अंबानी की मुश्किल बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक, SBI अब इस मामले में को लेकर सीबीआई (CBI) जांच की मांग भी कर सकता है। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने SBI से कहा कि अनिल अंबानी की कंपनियों के खातों को लेकर यथास्थिति बनाए रखें।

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