TRENDING TAGS :
जान लें SBI का ये नया नियम: एटीएम से ट्रांजैक्शन के लिए अब बताना होगा ये नंबर
बैंक ने वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विदड्रॉल सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी बताना होगा।
नई दिल्ली: अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में है तो आरबीआई द्वारा एटीएम कार्ड को लेकर जो कुछ बदलाव किये गए हैं उनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये बदलाव एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। ये फैसला ग्राहकों के खाते में पैसों को सेफ रखने के चलते लिया गया है।
अब एटीएम से ट्रांजैक्शन के लिए बताना होगा ओटीपी
नए साल यानी 2020 की शुरुआत में ही एसबीआई ने एटीएम से कैश निकालने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। एसबीआई ने ग्राहकों को अच्छी बैंक फैसिलिटी और फ्रॉड एटीएम ट्रांजैक्शन से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। बैंक ने वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विदड्रॉल सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी बताना होगा। यह नियम 10 हजार रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू है।
ये भी देखें : घर में मां देख रही थी TV, बेटे की दोस्त लड़की ने 8000 KM से भेज दी पुलिस, फिर….
आरबीआई ने जारी किया ये निर्देश
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें।
RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा।
यह नया नियम 16 मार्च, 2020 से नए कार्डों के लिए लागू हो जाएंगे। पुराने कार्ड वाले यह तय कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी सुविधा को बंद करना है और कब शुरू करना है।
ये भी देखें : राशिफल 16 जनवरी: इस राशि का जातक होगा बॉस का प्रिय, जानिए अपना भाग्य
बदल जाएंगे SBI के एटीएम कम डेबिट और क्रेडिट के नियम
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। मतलब साफ है कि अगर जरुरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे नकालते और पीओएस ट्रमिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें।
प्राथमिकता दर्ज करानी होगी
- अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। मतलब साफ है कि ग्राहक को जरुरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा।
सर्विस एक्टिवेट करने की स्वतंत्रता ग्राहक को होगी
- मौजूदा कार्ड्स के लिए, जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। मतलब साफ है कि आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट
ये भी देखें : सरकार जल्द कर सकती है ट्रस्ट का ऐलान, इस दिन से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण
ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है
- ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं।
- RBI की ओर से जारी नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड पर लागू नहीं होंगे।