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SEBI On Mehul Choksi: सेबी ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को दिया झटका, बैंक-डीमैट-म्यूचुअल फंड खाते कुर्की के आदेश
SEBI Action On Mehul Choksi: मेहुल चौकसी की संपत्तियों के कुर्की के आदेश से पहले SEBI ने 18 मई को उसे डिमांड नोटिस भेजा था। नोटिस में उसे जुर्माने की रकम भुगतान करने को कहा गया था।
SEBI Action On Mehul Choksi: भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi News) के खिलाफ शेयर बाजार के रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने गुरुवार (15 जून) को बड़ा फैसला लिया। सेबी ने चोकसी के बैंक खातों, शेयर, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को कुर्क करने के आदेश जारी किए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अक्टूबर 2022 में मेहुल चोकसी पर जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान उसने अभी तक नहीं किया है। इसी वजह से SEBI ने उसकी सम्पत्तियों के कुर्की के आदेश दिए हैं।
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SEBI को मेहुल चोकसी से 5.35 करोड़ रुपए बकाया की वसूली करना था। भगोड़े भारतीय कारोबारी ने अभी तक इस रकम का भुगतान नहीं किया है। आख़िरकार आज सेबी ने उसके बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने के आदेश दिए।
किस मामले में SEBI ने की कार्रवाई?
सेबी ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (Gitanjali Gems Limited) के शेयर के कारोबार से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में अक्टूबर, 2022 में मेहुल चोकसी पर ये जुर्माना लगाया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बुधवार को जो नोटिस जारी किया उसमें बकाया भुगतान को कहा गया था। नोटिस में 5 करोड़ रुपए जुर्माना, 35 लाख रुपए ब्याज और 1,000 रुपए की वसूली लागत शामिल है।
सेबी ने पहले ही दी थी चेतावनी
सेबी ने कुर्की के आदेश से पहले 18 मई को मेहुल चोकसी को डिमांड नोटिस भेजा था। इस नोटिस में चोकसी को 5.35 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया था। सेबी ने तब चेतावनी देते हुए कहा था कि, 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी के साथ बैंक एसेट्स की कुर्की की जाएगी। भुगतान नहीं होने पर आख़िरकार कार्रवाई हुई।
नीरव मोदी का मामा है मेहुल
गौरतलब है कि, मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ प्रवर्तक समूह (Promoter Group) का हिस्सा भी था। वह एक अन्य भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) का मामा भी है। दोनों पर सार्वजनिक क्षेत्र की पंजाब नेशनल बैंक (PNB SCAM) में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप हैं।